‘जमानत दे रहे, जिससे रेप किया उससे शादी करो’:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लड़की को अच्छी जिंदगी देना, बेटी के नाम 2 लाख जमा करो

‘जमानत दे रहे, जिससे रेप किया उससे शादी करो’:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लड़की को अच्छी जिंदगी देना, बेटी के नाम 2 लाख जमा करो

‘रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी जाती है कि वह जेल से रिहा होने के बाद किशोरी से शादी करेगा। उसे अच्छा जीवन देगा। उसके नवजात बच्चे का भरण-पोषण करेगा।’ यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने पॉस्को एक्ट में दर्ज केस में दिया है। यह केस सहारनपुर में दर्ज हुआ था। रेप पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया था कि धोखा देकर और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। लड़की के पिता ने कहा था कि मेरी बेटी 15 साल की है। आरोपी के शारीरिक संबंध बनाने की वजह से बेटी प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद हमने लड़के के परिवार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब लड़की घर में ही रहती है। उनके परिवार ने धमकी भी दी है। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट में आरोपी के वकील की दलील पढ़िए… जज साहब लड़की बालिग है, बयान में कहा- मेरे साथ बल प्रयोग नहीं हुआ
आरोपी के वकील आत्माराम नाडीवाल और दिनेश यादव ने कोर्ट को बताया- पीड़िता बालिग थी, क्योंकि परीक्षण से उसकी उम्र 18 साल निर्धारित हुई थी। रेप के आरोपों से भी इनकार किया गया। वकील ने कहा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा- 164 के तहत दर्ज किए गए बयान में पीड़िता ने साफ तौर से कहा कि उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। इस खबर में पोल है, आगे बढ़ने से पहले हिस्सा ले सकते हैं… वकील ने कहा- मेरा मुवक्किल पीड़िता की जिम्मेदारी लेने और उससे शादी करने को तैयार है। वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह रिश्ते से पैदा होने वाली बच्ची की देखभाल करने के लिए भी तैयार है। वह 4 अप्रैल, 2024 से जेल में है। उसने आश्वासन दिया है कि अगर कोर्ट पीड़िता को बालिग नहीं मानता और उसे जमानत दी जाती है, तो वह पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी करेगा। इसके अलावा उसकी नवजात बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए की FD (सावधि जमा) कराएगा। अब पढ़िए कि हाईकोर्ट ने क्या कहा… ————————————————– यह भी पढ़ें : बहराइच में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल-गाड़ियों के शोरूम जलाए; कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई, एक युवक मारा गया उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिनभर हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम-दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ दिया। पढ़िए पूरी खबर… ‘रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी जाती है कि वह जेल से रिहा होने के बाद किशोरी से शादी करेगा। उसे अच्छा जीवन देगा। उसके नवजात बच्चे का भरण-पोषण करेगा।’ यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने पॉस्को एक्ट में दर्ज केस में दिया है। यह केस सहारनपुर में दर्ज हुआ था। रेप पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया था कि धोखा देकर और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। लड़की के पिता ने कहा था कि मेरी बेटी 15 साल की है। आरोपी के शारीरिक संबंध बनाने की वजह से बेटी प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद हमने लड़के के परिवार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब लड़की घर में ही रहती है। उनके परिवार ने धमकी भी दी है। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट में आरोपी के वकील की दलील पढ़िए… जज साहब लड़की बालिग है, बयान में कहा- मेरे साथ बल प्रयोग नहीं हुआ
आरोपी के वकील आत्माराम नाडीवाल और दिनेश यादव ने कोर्ट को बताया- पीड़िता बालिग थी, क्योंकि परीक्षण से उसकी उम्र 18 साल निर्धारित हुई थी। रेप के आरोपों से भी इनकार किया गया। वकील ने कहा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा- 164 के तहत दर्ज किए गए बयान में पीड़िता ने साफ तौर से कहा कि उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। इस खबर में पोल है, आगे बढ़ने से पहले हिस्सा ले सकते हैं… वकील ने कहा- मेरा मुवक्किल पीड़िता की जिम्मेदारी लेने और उससे शादी करने को तैयार है। वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह रिश्ते से पैदा होने वाली बच्ची की देखभाल करने के लिए भी तैयार है। वह 4 अप्रैल, 2024 से जेल में है। उसने आश्वासन दिया है कि अगर कोर्ट पीड़िता को बालिग नहीं मानता और उसे जमानत दी जाती है, तो वह पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी करेगा। इसके अलावा उसकी नवजात बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए की FD (सावधि जमा) कराएगा। अब पढ़िए कि हाईकोर्ट ने क्या कहा… ————————————————– यह भी पढ़ें : बहराइच में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल-गाड़ियों के शोरूम जलाए; कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई, एक युवक मारा गया उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिनभर हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम-दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ दिया। पढ़िए पूरी खबर…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर