जम्मू के डीएम ने सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा किया अनिवार्य, क्यों विरोध कर रहे व्यापारी?

जम्मू के डीएम ने सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा किया अनिवार्य, क्यों विरोध कर रहे व्यापारी?

<p style=”text-align: justify;”><strong>​​Jammu Kashmir News:</strong> सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से जम्मू के डीएम ने जिले में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किए हैं. वहीं इस आदेश के खिलाफ जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध में खड़ा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू जिले के प्रमुख प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किए है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी निर्देश का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी में सुधार करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का यह यह आदेश बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अधिक पैदल चलने वाले सार्वजनिक स्थानों पर लागू किया गया है. इनमें बैंक, एटीएम, आभूषण की दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल, सिनेमा, शराब की दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, पूजा स्थल, परिवहन केंद्र, अस्पताल, कार्यालय आदि शामिल हैं. प्रतिष्ठानों और बाजार यूनियनों को दो सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है, जो 40 मीटर तक के प्रवेश और निकास बिंदुओं को कवर करेंगे. सिस्टम को कम से कम 1920×1080 के रिज़ॉल्यूशन को बनाए रखते हुए 24 घंटे पावर बैकअप के साथ 30 दिनों के लिए फुटेज स्टोर करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीसीटीवी फुटेज कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को दी जानी चाहिए. एसएचओ एसएसपी जम्मू के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों की एक सूची तैयार करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का यह आदेश आठ सप्ताह की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसमें विस्तार या संशोधन की संभावना है. वहीं जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के मुताबिक आदेश जारी करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर को विश्वास में लेना चाहिए था. उनके मुताबिक अधिकतर दुकानदारों ने अपने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे तो लगाए हैं लेकिन जो मापदंड जिला प्रशासन ने इस बार तय किए हैं उनका पूरा करने के लिए कई दुकानदार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं जम्मू के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रशासन के मुताबिक वह पहले ही सीसीटीवी कैमरे पूरे मंदिर परिसर में लगा चुके हैं और अगर कानून व्यवस्था बनाने में उन्हें फुटेज शेयर करनी पड़ जाए तो उन्हें एतराज नहीं होगा.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/-0yNXtrRrww?si=ZIW3v9wX0VrrPSzZ” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-and-kashmir-weather-water-crisis-in-high-temperature-ann-2887252″>जम्मू-कश्मीर में होने वाला है जल संकट? इन वजहों से उठ रहे सवाल</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>​​Jammu Kashmir News:</strong> सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से जम्मू के डीएम ने जिले में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किए हैं. वहीं इस आदेश के खिलाफ जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध में खड़ा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू जिले के प्रमुख प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किए है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी निर्देश का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी में सुधार करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का यह यह आदेश बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अधिक पैदल चलने वाले सार्वजनिक स्थानों पर लागू किया गया है. इनमें बैंक, एटीएम, आभूषण की दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल, सिनेमा, शराब की दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, पूजा स्थल, परिवहन केंद्र, अस्पताल, कार्यालय आदि शामिल हैं. प्रतिष्ठानों और बाजार यूनियनों को दो सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है, जो 40 मीटर तक के प्रवेश और निकास बिंदुओं को कवर करेंगे. सिस्टम को कम से कम 1920×1080 के रिज़ॉल्यूशन को बनाए रखते हुए 24 घंटे पावर बैकअप के साथ 30 दिनों के लिए फुटेज स्टोर करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीसीटीवी फुटेज कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को दी जानी चाहिए. एसएचओ एसएसपी जम्मू के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों की एक सूची तैयार करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम का यह आदेश आठ सप्ताह की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसमें विस्तार या संशोधन की संभावना है. वहीं जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के मुताबिक आदेश जारी करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर को विश्वास में लेना चाहिए था. उनके मुताबिक अधिकतर दुकानदारों ने अपने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे तो लगाए हैं लेकिन जो मापदंड जिला प्रशासन ने इस बार तय किए हैं उनका पूरा करने के लिए कई दुकानदार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं जम्मू के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रशासन के मुताबिक वह पहले ही सीसीटीवी कैमरे पूरे मंदिर परिसर में लगा चुके हैं और अगर कानून व्यवस्था बनाने में उन्हें फुटेज शेयर करनी पड़ जाए तो उन्हें एतराज नहीं होगा.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/-0yNXtrRrww?si=ZIW3v9wX0VrrPSzZ” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
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