जालंधर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार:शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड, शराब की दुकानें रहेंगी बंद, सुरक्षा कड़ी

जालंधर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार:शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड, शराब की दुकानें रहेंगी बंद, सुरक्षा कड़ी

पंजाब के जालंधर में आज यानी सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जालंधर में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज से सभी पार्टियों का प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह लागू होगा। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियां और रोड शो बंद मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा अपने आप खत्म हो जाती है। शहर में सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जालंधर पश्चिम में आज शाम से मौन अवधि शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का सर्वे चलाने पर रोक लग सकती है। धारा 126 के तहत ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद रहेंगी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जालंधर में चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिसके बाद उक्त शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम करीब 7 बजे खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जालंधर में आज यानी सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जालंधर में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज से सभी पार्टियों का प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह लागू होगा। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियां और रोड शो बंद मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा अपने आप खत्म हो जाती है। शहर में सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जालंधर पश्चिम में आज शाम से मौन अवधि शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का सर्वे चलाने पर रोक लग सकती है। धारा 126 के तहत ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद रहेंगी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जालंधर में चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिसके बाद उक्त शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम करीब 7 बजे खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर