पंजाब के जालंधर जिले के एक गांव में एक मौजूदा सरपंच ने पुरानी रंजिश के चलते अपने विरोधी को गोली मार दी। छाती पर गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति का इलाज जालंधर पठानकोट हाईवे पर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। इस मामले में थाना भोगपुर की पुलिस ने देर रात गोली चलाने वाले आरोपी काला बकरा गांव के सरपंच दविंदर सिंह मेंटा को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पहले भी कई बार हो चुका दोनों का विवाद जालंधर देहात पुलिस के आदमपुर एरिया के डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि जख्मी व्यक्ति की पहचान गांव काला बकरा के रहने वाले तलविंदर सिंह के रूप में हुई है। तलविंदर की छाती पर दाहिनी तरफ गोली लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे उसका लाइसेंसी हथियार और लाइसेंस बरामद कर लिया गया है। जल्द उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफी सालों से विवाद चल रहा था। घायल व्यक्ति और सरपंच दोनों पर पहले भी केस दर्ज हैं। घायल व्यक्ति को कोर्ट से सजा भी हो चुकी है और वह जेल भी जा चुका है। दोनों का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। मौजूदा सरपंच उक्त केस में बरी हो चुका था। साथ ही जिसे गोली लगी है, उक्त व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था, मगर उसके पेपर रद्द हो गए थे। जिसके चलते दोनों की रंजिश और बढ़ गई थी। डीएसपी बोले- हुल्लड़बाजी करते दोनों आमने सामने हुए डीएसपी कुलवंत सिंह ने आगे कहा- रात में दोनों पक्ष हुल्लड़बाजी करते हुए आमने सामने हो गए। रात करीब साढ़े 8 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसमें सरपंच ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चला दी। जिसमें एक गोली उसकी छाती में लगी। दोनों आरोपियों के घर आसपास ही हैं। जिसके चलते दोनों के बीच जुबानी विवाद हाथापाई और गोली बारी तक पहुंच गया था। पुलिस द्वारा आरोपी का लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पंजाब के जालंधर जिले के एक गांव में एक मौजूदा सरपंच ने पुरानी रंजिश के चलते अपने विरोधी को गोली मार दी। छाती पर गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति का इलाज जालंधर पठानकोट हाईवे पर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। इस मामले में थाना भोगपुर की पुलिस ने देर रात गोली चलाने वाले आरोपी काला बकरा गांव के सरपंच दविंदर सिंह मेंटा को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पहले भी कई बार हो चुका दोनों का विवाद जालंधर देहात पुलिस के आदमपुर एरिया के डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि जख्मी व्यक्ति की पहचान गांव काला बकरा के रहने वाले तलविंदर सिंह के रूप में हुई है। तलविंदर की छाती पर दाहिनी तरफ गोली लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे उसका लाइसेंसी हथियार और लाइसेंस बरामद कर लिया गया है। जल्द उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफी सालों से विवाद चल रहा था। घायल व्यक्ति और सरपंच दोनों पर पहले भी केस दर्ज हैं। घायल व्यक्ति को कोर्ट से सजा भी हो चुकी है और वह जेल भी जा चुका है। दोनों का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। मौजूदा सरपंच उक्त केस में बरी हो चुका था। साथ ही जिसे गोली लगी है, उक्त व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था, मगर उसके पेपर रद्द हो गए थे। जिसके चलते दोनों की रंजिश और बढ़ गई थी। डीएसपी बोले- हुल्लड़बाजी करते दोनों आमने सामने हुए डीएसपी कुलवंत सिंह ने आगे कहा- रात में दोनों पक्ष हुल्लड़बाजी करते हुए आमने सामने हो गए। रात करीब साढ़े 8 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसमें सरपंच ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चला दी। जिसमें एक गोली उसकी छाती में लगी। दोनों आरोपियों के घर आसपास ही हैं। जिसके चलते दोनों के बीच जुबानी विवाद हाथापाई और गोली बारी तक पहुंच गया था। पुलिस द्वारा आरोपी का लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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दिल्ली सिख नरसंहार में टाइटलर पर आरोप तय:पुल बंगश गुरुद्वारे की घटना पर कोर्ट का फैसला; कांग्रेस सरकार में मिली थी क्लीनचिट
दिल्ली सिख नरसंहार में टाइटलर पर आरोप तय:पुल बंगश गुरुद्वारे की घटना पर कोर्ट का फैसला; कांग्रेस सरकार में मिली थी क्लीनचिट दिल्ली की कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में सिख समुदाय के नरसंहार के 40 साल बाद कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुल बंगश गुरुद्वारे के बाहर ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या का केस चल रहा है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय जगदीश टाइटलर को इस मामले में बरी कर दिया गया था। सीनियर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं। उनके खिलाफ IPC 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत चार्ज फ्रेम किए गए। कोर्ट ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद रिव्यू पटीशन डाली गई थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में सिख समुदाय के नरसंहार के 40 साल बाद कोर्ट का ये निर्णय आया है। न्याय में देरी सही, लेकिन होता दिख रहा भाजपा के सीनियर नेशनल स्पोक्स्पर्सन आरपी सिंह ने कहा- न्याय देर से ही, पर होता दिख रहा है। 1984 सिख कत्लेआम से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा और तीन सिखों की हत्या का मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए। टाइटलर के खिलाफ IPC 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय किया। क्यों भड़के थे दंगे 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह व सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पूरे देश में सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर तब सांसद थे। उन्होंने दंगों में हिंसक भीड़ को सिखों के खिलाफ उकसाया था। पुल बंगश इलाके में 3 लोगों की हत्या हुई। ये बयान सिख दंगों के तत्कालीन गवाहों ने कोर्ट में दिए। इस मामले में चल रही सुनवाई पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उसे 1984 के दंगों के दौरान भीड़ को उकसाते हुए देखा था। SGPC प्रधान बोले- न्याय की उम्मीद जगी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने 1984 के सिख नरसंहार से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा दोष फ्रेम किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है।
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