जालंधर में AAP कैंडिडेट का नामांकन रद्द करने की मांग:कांग्रेस विधायक बोले-अमित ढल्ल ने छिपाई जानकारी, सुनवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट

जालंधर में AAP कैंडिडेट का नामांकन रद्द करने की मांग:कांग्रेस विधायक बोले-अमित ढल्ल ने छिपाई जानकारी, सुनवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट

आम आदमी पार्टी द्वारा ऐलान गए पार्षद पद के उम्मीदवार अमित ढल्ल के खिलाफ कांग्रेस द्वारा एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दी गई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अमित ढल्ल द्वारा चुनाव अधिकारियो जमा करवाने गए दस्तावेजों में कमी है। उन्होंने उन पर दर्ज एफआईआर और कोर्ट के ऑर्डर का वेरवा छिपाया गया है। जिसके चलते कांग्रेस ने उक्त शिकायत दी गई। आज जालंधर नॉर्थ हलके से विधायक बावा हैनरी ने कहा- इसे लेकर अगर कल तक चुनाव अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधायक बावा हैनरी ने कहा कि आज दो बजे हमें शिकायत का रिप्लाई प्राप्त हुआ है। अब हमने इसे लेकर चुनाव अधिकारी कम डीसी को इसे लेकर शिकायत दी है। अगर हमारी सुनवाई यहां नहीं होती तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जिस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी उक्त मामले में कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाएगा। कांग्रेसी नेता सतीश धीर ने दी थी शिकायत नॉर्थ हलके के वार्ड-24 से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सतीश धीर द्वारा शुक्रवार को एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी गुरप्रीत सिंह को दी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि AAP के उम्मीदवार अमित ढल्ल के नामांकन पत्र रद्द किया जाए। क्योंकि अमित ढल्ल अंडर सेक्शन 353, 186, 160, 148 आईपीसी के तहत कनविक्ट है, और एफआईआर नंबर 130 डेट 27-09-2009 अंडर सेक्शन 307, 353, 333, 186, 148 व 25/27 आर्म एक्ट पुलिस डिविजनल नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक इनके अंडर सेक्शन 8 रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इनके कागजात रद्द होने चाहिए। अंडर सेक्शन 353 के तहत अमित ढल्ल को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। धीर ने शिकायत में कई पुराने केसों का हवाला भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा ऐलान गए पार्षद पद के उम्मीदवार अमित ढल्ल के खिलाफ कांग्रेस द्वारा एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दी गई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अमित ढल्ल द्वारा चुनाव अधिकारियो जमा करवाने गए दस्तावेजों में कमी है। उन्होंने उन पर दर्ज एफआईआर और कोर्ट के ऑर्डर का वेरवा छिपाया गया है। जिसके चलते कांग्रेस ने उक्त शिकायत दी गई। आज जालंधर नॉर्थ हलके से विधायक बावा हैनरी ने कहा- इसे लेकर अगर कल तक चुनाव अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधायक बावा हैनरी ने कहा कि आज दो बजे हमें शिकायत का रिप्लाई प्राप्त हुआ है। अब हमने इसे लेकर चुनाव अधिकारी कम डीसी को इसे लेकर शिकायत दी है। अगर हमारी सुनवाई यहां नहीं होती तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जिस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी उक्त मामले में कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाएगा। कांग्रेसी नेता सतीश धीर ने दी थी शिकायत नॉर्थ हलके के वार्ड-24 से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सतीश धीर द्वारा शुक्रवार को एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी गुरप्रीत सिंह को दी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि AAP के उम्मीदवार अमित ढल्ल के नामांकन पत्र रद्द किया जाए। क्योंकि अमित ढल्ल अंडर सेक्शन 353, 186, 160, 148 आईपीसी के तहत कनविक्ट है, और एफआईआर नंबर 130 डेट 27-09-2009 अंडर सेक्शन 307, 353, 333, 186, 148 व 25/27 आर्म एक्ट पुलिस डिविजनल नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक इनके अंडर सेक्शन 8 रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इनके कागजात रद्द होने चाहिए। अंडर सेक्शन 353 के तहत अमित ढल्ल को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। धीर ने शिकायत में कई पुराने केसों का हवाला भी दिया गया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर