जालौन: हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास, लगाया 60 हजार का जुर्माना

जालौन: हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास, लगाया 60 हजार का जुर्माना

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jalaun Murder Case:</strong> जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरोपी ने अमीर हमजा नाम के युवक की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अपने घर से दूर एकदुकान पर समान लेने गया था. चार साल बाद कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों को अब जाकर न्याय हाथ लगा है.<br /><br /><strong>कैसे हुई थी ये वारदात?</strong><br />मामला कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव का है. यहां के रहने वाला निवासी अमीर हमजा बीती 5 अप्रैल 2021 को अपने गांव के ही अमजद की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था. जहां से वह सामान लेकर घर वापस आ रहा था. इसी दौरान रास्ते मे पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही राशिद पुत्र इब्राहिम ने अमीर हमजापर हमला बोल दिया और अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. घटना की सूचना पाते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी.पुलिस ने आरोपी की छानबीन करते हुए उसे दो दिन बाद गांव के ही ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद आरोपी राशिद को जेल भेज दिया गया था.&nbsp;<br /><br /><strong>इस वजह से कर दी थी हत्या</strong><br />मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि आरोपी राशिद मृतक अमीर हमजा पर एक अन्य मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था. दूसरे पक्ष के समझौता न करने पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था. जिसमें उसने तमंचे से युवक के गोली मार दी थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>करीब चार साल चले इस मामले में शुक्रवार को एससी/एसटी कोर्ट के स्पेशल जज श्री सुरेश कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतक युवक के परिजनों ने कहा है कि अब जाकर हमारे बेटे के न्याय मिला है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jalaun Murder Case:</strong> जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरोपी ने अमीर हमजा नाम के युवक की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अपने घर से दूर एकदुकान पर समान लेने गया था. चार साल बाद कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों को अब जाकर न्याय हाथ लगा है.<br /><br /><strong>कैसे हुई थी ये वारदात?</strong><br />मामला कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव का है. यहां के रहने वाला निवासी अमीर हमजा बीती 5 अप्रैल 2021 को अपने गांव के ही अमजद की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था. जहां से वह सामान लेकर घर वापस आ रहा था. इसी दौरान रास्ते मे पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही राशिद पुत्र इब्राहिम ने अमीर हमजापर हमला बोल दिया और अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. घटना की सूचना पाते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी.पुलिस ने आरोपी की छानबीन करते हुए उसे दो दिन बाद गांव के ही ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद आरोपी राशिद को जेल भेज दिया गया था.&nbsp;<br /><br /><strong>इस वजह से कर दी थी हत्या</strong><br />मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि आरोपी राशिद मृतक अमीर हमजा पर एक अन्य मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था. दूसरे पक्ष के समझौता न करने पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था. जिसमें उसने तमंचे से युवक के गोली मार दी थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>करीब चार साल चले इस मामले में शुक्रवार को एससी/एसटी कोर्ट के स्पेशल जज श्री सुरेश कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतक युवक के परिजनों ने कहा है कि अब जाकर हमारे बेटे के न्याय मिला है.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आखिरी उड़ान: कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले थे पायलट सुमित सभरवाल, परिवार में सिर्फ 90 साल के पिता