जोधपुर में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर जड़ दिया ताला, गलत इंजेक्शन लगाने की मिली थी शिकायत

जोधपुर में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर जड़ दिया ताला, गलत इंजेक्शन लगाने की मिली थी शिकायत

<p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News:</strong> राजस्थान सरकार अवैध क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त है. मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है. इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर ग्रामीण की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई. सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धवा ब्लॉक में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सीज कर दिया. क्लीनिक संचालक के खिलाफ लूणी थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई. डिप्टी सीएमएचओ डॉ प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पिता को गलत इंजेक्शन लगाने की शिकायत की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिकायत की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजने का फैसला लिया गया. टीम ने&nbsp;फींच गांव पहुंचकर क्लीनिक का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि संचालक से प्रैक्टिस संबंधित डिग्री पेश करने को कहा गया. संचालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका. डॉ प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि क्लीनिक में मरीजों को ड्रिप लगाया जा रहा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मेडिकल स्टोर पर बिना फार्मासिस्ट के दवा मिल रही थी. निरीक्षण के दौरान क्लीनिक में अनियमितता उजागर हुई. इसलिए अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर ताला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जड़ दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर लगा ताला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>क्लीनिक संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है. लूणी पुलिस को कार्रवाई करना है. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने जिले में संचालित लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर की जांच करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक जोधपुर (एडीसी) को पत्र लिखा है. पत्र लिखने का मकसद वैध मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी का पता लगाना है. स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध क्लीनिक चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत क्लीनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर टेढी हो गई है. क्लीनिकल को सील करने के साथ संचालक पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>शिकायत की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजने का फैसला लिया गया. टीम ने&nbsp;फींच गांव पहुंचकर क्लीनिक का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि संचालक से प्रैक्टिस संबंधित डिग्री पेश करने को कहा गया. संचालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका. डॉ प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि क्लीनिक में मरीजों को ड्रिप लगाया जा रहा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मेडिकल स्टोर पर बिना फार्मासिस्ट के दवा मिल रही थी. निरीक्षण के दौरान क्लीनिक में अनियमितता उजागर हुई. इसलिए अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर ताला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जड़ दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर लगा ताला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>क्लीनिक संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है. लूणी पुलिस को कार्रवाई करना है. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने जिले में संचालित लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर की जांच करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक जोधपुर (एडीसी) को पत्र लिखा है. पत्र लिखने का मकसद वैध मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी का पता लगाना है. स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध क्लीनिक चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत क्लीनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर टेढी हो गई है. क्लीनिकल को सील करने के साथ संचालक पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है.</p>
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