पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव को बड़ी राहत मिली है। उच्च अदालत ने उन्हें मालेरकोटला अदालत द्वारा कुरान शरीफ बेअदबी मामले में सुनाई की सजा सस्पेंड कर दिया है। मालेरकोटला की अदालत ने शनिवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। उनकी जमानत हो गई है। वहीं, उनकी मेन अपील की सुनवाई पर नोटिस हुआ है। जिसकी अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की गई है। 2016 में दर्ज हुआ था मामला करीब आठ साल पहले 25 जून 2016 को मालेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी की घटना हुई थी। पुलिस ने थाना सिटी-1 मालेरकोटला में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार को 27 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे पूछताछ के दौरान दिल्ली से ‘आप’ विधायक नरेश यादव को केस में नामजद करके 24 जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे सुनाई गई थी सजा इस मामले में अदालत ने उन्हें 16 मार्च 2021 को बरी कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें बरी किया गया विरोधी पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील दायर की। साढ़े तीन साल तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद गत अदालत ने इसके बाद शनिवार शाम नरेश कुमार आईपीसी की धारा 295ए के तहत दो साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माना, 153 ए के तहत दो साल की कैद व 5000 जुर्माना व 120वीं के तहत छह माह की कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव को बड़ी राहत मिली है। उच्च अदालत ने उन्हें मालेरकोटला अदालत द्वारा कुरान शरीफ बेअदबी मामले में सुनाई की सजा सस्पेंड कर दिया है। मालेरकोटला की अदालत ने शनिवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। उनकी जमानत हो गई है। वहीं, उनकी मेन अपील की सुनवाई पर नोटिस हुआ है। जिसकी अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की गई है। 2016 में दर्ज हुआ था मामला करीब आठ साल पहले 25 जून 2016 को मालेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी की घटना हुई थी। पुलिस ने थाना सिटी-1 मालेरकोटला में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार को 27 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे पूछताछ के दौरान दिल्ली से ‘आप’ विधायक नरेश यादव को केस में नामजद करके 24 जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे सुनाई गई थी सजा इस मामले में अदालत ने उन्हें 16 मार्च 2021 को बरी कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें बरी किया गया विरोधी पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील दायर की। साढ़े तीन साल तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद गत अदालत ने इसके बाद शनिवार शाम नरेश कुमार आईपीसी की धारा 295ए के तहत दो साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माना, 153 ए के तहत दो साल की कैद व 5000 जुर्माना व 120वीं के तहत छह माह की कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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