दिल्ली दंगा मामला: मोहम्मद सलीम खान को HC से राहत, 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली दंगा मामला: मोहम्मद सलीम खान को HC से राहत, 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

<p style=”text-align: justify;”><strong>2020 Delhi Riots:</strong> 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी. सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. बेटी की परीक्षा के लिए फीस की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है. उन्हें 20,000 रुपये का बेल बॉन्ड की शर्त पर जमानत दी गई है. उन पर यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मोहम्मद सलीम खान ने गुरुवार (27 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. खान ने अपनी बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत मांगी थी, जो बीए LLB की पढ़ाई कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रायल कोर्ट से याचिका हो गई थी खारिज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोहम्मद सलीम खान की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जस्टिस चंद्र धारी सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है, जहां उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित है. बेंच ने कहा कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरी पीठ मुख्य जमानत अपील पर विचार कर रही है. न्यायिक अनुशासन की मांग है कि उसी पीठ को इस पर विचार करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें यह कहा गया था कि याचिका को इस बात पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था कि जरूरी शुल्क का भुगतान न करने पर उसे अपने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा और उसकी शैक्षणिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी. यह भी कहा गया है कि उन्हें चार मौकों पर अंतरिम जमानत दी गई थी. हालांकि, उनकी नियमित जमानत याचिका को 22 मार्च, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>25 जून 2020 को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मोहम्मद सलीम खान 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी है. उसे 25 जून, 2020 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, अब्दुल खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य आरोपी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>2020 Delhi Riots:</strong> 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी. सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. बेटी की परीक्षा के लिए फीस की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है. उन्हें 20,000 रुपये का बेल बॉन्ड की शर्त पर जमानत दी गई है. उन पर यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मोहम्मद सलीम खान ने गुरुवार (27 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. खान ने अपनी बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत मांगी थी, जो बीए LLB की पढ़ाई कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रायल कोर्ट से याचिका हो गई थी खारिज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोहम्मद सलीम खान की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जस्टिस चंद्र धारी सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है, जहां उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित है. बेंच ने कहा कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरी पीठ मुख्य जमानत अपील पर विचार कर रही है. न्यायिक अनुशासन की मांग है कि उसी पीठ को इस पर विचार करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें यह कहा गया था कि याचिका को इस बात पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था कि जरूरी शुल्क का भुगतान न करने पर उसे अपने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा और उसकी शैक्षणिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी. यह भी कहा गया है कि उन्हें चार मौकों पर अंतरिम जमानत दी गई थी. हालांकि, उनकी नियमित जमानत याचिका को 22 मार्च, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>25 जून 2020 को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मोहम्मद सलीम खान 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी है. उसे 25 जून, 2020 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, अब्दुल खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य आरोपी हैं.</p>
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