दिल्ली में EWS कोटे से निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आय सीमा में वृद्धि के LG ने दिए निर्देश, क्या है वजह?

दिल्ली में EWS कोटे से निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आय सीमा में वृद्धि के  LG ने दिए निर्देश, क्या है वजह?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री <a title=”आतिशी” href=”https://www.abplive.com/topic/atishi” data-type=”interlinkingkeywords”>आतिशी</a> को जोर देकर कहा कि दिल्ली में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत प्रवेश के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एक कोर्ट केस में लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. सक्सेना ने फ़ाइल पर अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा अवास्तविक और प्रतिबंधात्मक है. उन्होंने बताया कि वर्तमान आय सीमा, जहां न्यूनतम वेतन पाने वाला भी सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक कमा रहा है, हजारों जरूरतमंद बच्चों को ईडब्ल्यूएस योजना के तहत लाभ पाने से वंचित कर सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित आय सीमा आठ लाख रुपये है और अदालत ने भी पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से इस सीमा को कम से कम ढाई लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्देश दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वीके सक्सेना ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से आय सीमा आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभ पाने वाले छात्र ही आगे उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं. इसलिए निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा को कम से कम पांच लाख रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए.&nbsp;उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि अदालत में फ़ाइल पर उनके द्वारा लिखी गई राय दर्ज की जाए. आज मामले की सुनवाई हुई और इसे अगली तारीख 4 दिसंबर, 2024 के लिए स्थगित कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें:<a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-pollution-lg-vinai-kumar-saxena-approves-deployment-of-civil-defence-volunteers-ann-2822569″> दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद, LG ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती को दी मंजूरी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री <a title=”आतिशी” href=”https://www.abplive.com/topic/atishi” data-type=”interlinkingkeywords”>आतिशी</a> को जोर देकर कहा कि दिल्ली में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत प्रवेश के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एक कोर्ट केस में लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. सक्सेना ने फ़ाइल पर अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा अवास्तविक और प्रतिबंधात्मक है. उन्होंने बताया कि वर्तमान आय सीमा, जहां न्यूनतम वेतन पाने वाला भी सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक कमा रहा है, हजारों जरूरतमंद बच्चों को ईडब्ल्यूएस योजना के तहत लाभ पाने से वंचित कर सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित आय सीमा आठ लाख रुपये है और अदालत ने भी पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से इस सीमा को कम से कम ढाई लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्देश दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वीके सक्सेना ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से आय सीमा आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभ पाने वाले छात्र ही आगे उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं. इसलिए निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा को कम से कम पांच लाख रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए.&nbsp;उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि अदालत में फ़ाइल पर उनके द्वारा लिखी गई राय दर्ज की जाए. आज मामले की सुनवाई हुई और इसे अगली तारीख 4 दिसंबर, 2024 के लिए स्थगित कर दिया गया.</p>
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