नाबालिग के गाड़ी चलाने पर होगा 25 हजार का जुर्माना:लखनऊ पुलिस अभिभावकों को भेज सकती है जेल, सोमवार से चलेगा वाहन चेकिंग का विशेष अभियान

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर होगा 25 हजार का जुर्माना:लखनऊ पुलिस अभिभावकों को भेज सकती है जेल, सोमवार से चलेगा वाहन चेकिंग का विशेष अभियान

साेमवार से नाबालिग के हाथ में दो पहिया या चार पहिया गाड़ी मत देना। ऐसा करते पकड़े गये नाबालिग के अभिभावकों को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है और 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार निर्देश पर राजधानी लखनऊ में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश मातहतों को दिये गये हैं। आयुक्त की तरफ से डीसीपी ट्रैफिक, समेत पांचों जाेन के अफसरों और थाना प्रभारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा दो पहिया या चार पहिया वाहनों से फर्राटा भरना यातायात नियमों का उल्लंघन है। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। फिलहाल चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चलाते मिलने वाले नाबालिग के अभिभावक या सरंक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा। 12 माह के लिये वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जायेगा। इसके अलावा 25 हजार का जुर्माना और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। नाबालिक छात्र-छात्राएं भरते हैं फर्राटा कई स्कूल कॉलेजों में दो पहिया व चार पहिया वाहनों से छात्र-छात्राएं आ रहे हैं। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते हैं। यही नहीं अधिकतर छात्र-छात्राएं यातायात नियमों को भी ताक पर रखकर फर्राटा भरते हैं। जो कई बार हादसे का कारण बनता है। जिसमें छात्र के साथ ही दूसरा वाहन चालक या राहगीर को भी जानमाल का खामियाजा भुगतना पड़ता है। साेमवार से नाबालिग के हाथ में दो पहिया या चार पहिया गाड़ी मत देना। ऐसा करते पकड़े गये नाबालिग के अभिभावकों को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है और 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार निर्देश पर राजधानी लखनऊ में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश मातहतों को दिये गये हैं। आयुक्त की तरफ से डीसीपी ट्रैफिक, समेत पांचों जाेन के अफसरों और थाना प्रभारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा दो पहिया या चार पहिया वाहनों से फर्राटा भरना यातायात नियमों का उल्लंघन है। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। फिलहाल चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चलाते मिलने वाले नाबालिग के अभिभावक या सरंक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा। 12 माह के लिये वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जायेगा। इसके अलावा 25 हजार का जुर्माना और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। नाबालिक छात्र-छात्राएं भरते हैं फर्राटा कई स्कूल कॉलेजों में दो पहिया व चार पहिया वाहनों से छात्र-छात्राएं आ रहे हैं। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते हैं। यही नहीं अधिकतर छात्र-छात्राएं यातायात नियमों को भी ताक पर रखकर फर्राटा भरते हैं। जो कई बार हादसे का कारण बनता है। जिसमें छात्र के साथ ही दूसरा वाहन चालक या राहगीर को भी जानमाल का खामियाजा भुगतना पड़ता है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर