CM नायब सैनी आज नूंह दौरे पर पहुंचे। यहां वे मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग में शामिल हुए। जिसमें विकास के 18 मुद्दों पर चर्चा चल रही है। वहीं सीएम के कार्यक्रम के चलते धारा 163 के तहत कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। डीसी ने बताया कि करीब 18 बिंदुओं से संबंधित एजेंडा तैयार किया गया है। बैठक का जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें जिला नूंह के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित विकास के कामों को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। जिले में यूएवी, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिला नूंह में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास के क्षेत्र की 2000 मीटर की परिधि में मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के संबंध में ड्रोन नियम, 2021 के तहत रेड जोन घोषित करना व यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध है। आदेशों के उल्लंघन में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। CM नायब सैनी आज नूंह दौरे पर पहुंचे। यहां वे मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग में शामिल हुए। जिसमें विकास के 18 मुद्दों पर चर्चा चल रही है। वहीं सीएम के कार्यक्रम के चलते धारा 163 के तहत कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। डीसी ने बताया कि करीब 18 बिंदुओं से संबंधित एजेंडा तैयार किया गया है। बैठक का जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें जिला नूंह के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित विकास के कामों को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। जिले में यूएवी, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिला नूंह में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास के क्षेत्र की 2000 मीटर की परिधि में मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के संबंध में ड्रोन नियम, 2021 के तहत रेड जोन घोषित करना व यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध है। आदेशों के उल्लंघन में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
