नूंह में पुलिस कॉन्स्टेबल को 8 साल की कैद:स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले अश्लील फोटो; ऑनलाइन क्लास में की अश्लील हरकत

नूंह में पुलिस कॉन्स्टेबल को 8 साल की कैद:स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले अश्लील फोटो; ऑनलाइन क्लास में की अश्लील हरकत

हरियाणा के नूंह जिले के एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील फोटो शेयर करने के केस में पुलिस के हवलदार को कोर्ट ने 8 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर हवलदार को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दो साल पुराने मामले में यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की कोर्ट ने सुनाया। मामला जनवरी 2022 का है। स्कूल के पेरेंट्स के लिए बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में नूंह जिले के एक स्कूल के पेरेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें हरियाणा पुलिस का हवलदार आशिक अली भी शामिल था। हवलदार ने ग्रुप में अश्लील फोटो भेज दी। आशिक अली के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। इस कारण वह पेरेंट्स ग्रुप में जुड़ा था। इसी दिन आरोपी ने ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की रिक्वेस्ट भेजी तो क्लास टीचर ने उसके बच्चे की रिक्वेस्ट समझकर उसे क्लास में जोड़ लिया। क्लास से जुड़ते ही हवलदार नग्न अवस्था में अश्लील हरकतें करने लगा। उस समय क्लास के सभी बच्चों ने उसकी अश्लील हरकत देखी और अपने पेरेंट्स को इसकी सूचना दी। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स पता चला तो हुआ हंगामा हवलदार की हरकत की जानकारी दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को पता चला तो हंगामा हो गया। मामला पहले स्कूल प्रबंधन और बाद में पुलिस तक पहुंचा। पेरेंट्स के रोष और नाराजगी के कारण स्कूल प्रबंधन की ओर से 29 जनवरी 2022 को नूंह के महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूरे मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी हवलदार को पॉक्सो और आईटी एक्ट की धाराओं में दोषी मानते हुए क्रमशः 3 व 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही दोषी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी निर्धारित किया। दोषी हवलदार आशिक अली पर्वतारोही है। इसके साथ ही वह गोल्ड मेडलिस्ट भी है। हरियाणा के नूंह जिले के एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील फोटो शेयर करने के केस में पुलिस के हवलदार को कोर्ट ने 8 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर हवलदार को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दो साल पुराने मामले में यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की कोर्ट ने सुनाया। मामला जनवरी 2022 का है। स्कूल के पेरेंट्स के लिए बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में नूंह जिले के एक स्कूल के पेरेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें हरियाणा पुलिस का हवलदार आशिक अली भी शामिल था। हवलदार ने ग्रुप में अश्लील फोटो भेज दी। आशिक अली के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। इस कारण वह पेरेंट्स ग्रुप में जुड़ा था। इसी दिन आरोपी ने ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की रिक्वेस्ट भेजी तो क्लास टीचर ने उसके बच्चे की रिक्वेस्ट समझकर उसे क्लास में जोड़ लिया। क्लास से जुड़ते ही हवलदार नग्न अवस्था में अश्लील हरकतें करने लगा। उस समय क्लास के सभी बच्चों ने उसकी अश्लील हरकत देखी और अपने पेरेंट्स को इसकी सूचना दी। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स पता चला तो हुआ हंगामा हवलदार की हरकत की जानकारी दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को पता चला तो हंगामा हो गया। मामला पहले स्कूल प्रबंधन और बाद में पुलिस तक पहुंचा। पेरेंट्स के रोष और नाराजगी के कारण स्कूल प्रबंधन की ओर से 29 जनवरी 2022 को नूंह के महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूरे मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी हवलदार को पॉक्सो और आईटी एक्ट की धाराओं में दोषी मानते हुए क्रमशः 3 व 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही दोषी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी निर्धारित किया। दोषी हवलदार आशिक अली पर्वतारोही है। इसके साथ ही वह गोल्ड मेडलिस्ट भी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर