नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से BJP सांसद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप, कब होगी अगली सुनवाई?

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से BJP सांसद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप, कब होगी अगली सुनवाई?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ पांच साल पुराने मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. बीजेपी सांसद चंदोलिया पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ साला 2020 में प्रसाद नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2025 को होगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 356 के तहत एक आरोप तय करने का आदेश दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, अदालत ने योगेंद्र चंदोलिया को IPC की धारा 186 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना) के आरोपों से बरी कर दिया है. दरअसल, चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उसके काम में बाधा डालने का आरोप है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायतकर्ता को समन जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>फिलहाल, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता को समन जारी किया है. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी. चंदोलिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में 19 मई को सुनवाई होनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है मामला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ साल 2020 में कथित रूप से एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और उसके खिलाफ बल का प्रयोग करने और शिकायतकर्ता हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज की थी. बता दें कि योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/58eqKwBTDNU?si=e_dlvlO_7INOcyDi” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ पांच साल पुराने मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. बीजेपी सांसद चंदोलिया पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ साला 2020 में प्रसाद नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2025 को होगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 356 के तहत एक आरोप तय करने का आदेश दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, अदालत ने योगेंद्र चंदोलिया को IPC की धारा 186 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना) के आरोपों से बरी कर दिया है. दरअसल, चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उसके काम में बाधा डालने का आरोप है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायतकर्ता को समन जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>फिलहाल, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता को समन जारी किया है. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी. चंदोलिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में 19 मई को सुनवाई होनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है मामला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ साल 2020 में कथित रूप से एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और उसके खिलाफ बल का प्रयोग करने और शिकायतकर्ता हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज की थी. बता दें कि योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/58eqKwBTDNU?si=e_dlvlO_7INOcyDi” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>  दिल्ली NCR यूपी के मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानियों ने की शादी, इनके 95 बच्चे, इनमें से कई शादीशुदा, ऐसे हुआ खुलासा