नोएडा में अब ई-रिक्शा और ऑटोवालों की खैर नहीं! कसेगा पुलिस का शिकंजा, जब्त होंगे वाहन

नोएडा में अब ई-रिक्शा और ऑटोवालों की खैर नहीं! कसेगा पुलिस का शिकंजा, जब्त होंगे वाहन

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Noida News:</strong> उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक सघन अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शासन एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने जानकारी दी कि अभियान के पहले तीन दिनों 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक में कुल 49 ई-रिक्शा और ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से 26 ई-रिक्शा अपंजीकृत पाए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा और अन्य नियम उल्लंघनों के आधार पर इन वाहनों को जब्त किया गया और कुल 3.25 लाख रुपए का फाइन लगाया गया. उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठकों में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से चल रहें वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है. अभियान का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिगों के हाथ में दिखेगा स्टेयरिंग तो खैर नहीं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डॉ. पांडेय ने यह भी कहा कि अब किसी भी गाड़ी की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथ में नहीं दिखेगी. नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में न केवल चालक बल्कि उनके अभिभावकों के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में 25,000 का जुर्माना लगेगा, नाबालिग का लाइसेंस 18 साल की बजाय 25 साल की उम्र में बनेगा और जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों पर लगेगा 5000 जुर्माना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अतिरिक्त, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 और बिना बीमा के 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखें, नियमों का पालन करें और अनावश्यक जुर्माने से बचें. यह अभियान आने वाले दिनों में और भी सख्त रूप ले सकता है. विभाग का स्पष्ट संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढें -</strong></p>
<p class=”abp-article-title” style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-politics-waqf-bill-was-passed-by-parliament-mayawati-clarified-her-stand-2918343″>वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद मायावती ने साफ किया अपना रुख, बताया किसके साथ है BSP?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Noida News:</strong> उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक सघन अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शासन एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने जानकारी दी कि अभियान के पहले तीन दिनों 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक में कुल 49 ई-रिक्शा और ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से 26 ई-रिक्शा अपंजीकृत पाए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा और अन्य नियम उल्लंघनों के आधार पर इन वाहनों को जब्त किया गया और कुल 3.25 लाख रुपए का फाइन लगाया गया. उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठकों में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से चल रहें वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है. अभियान का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिगों के हाथ में दिखेगा स्टेयरिंग तो खैर नहीं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डॉ. पांडेय ने यह भी कहा कि अब किसी भी गाड़ी की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथ में नहीं दिखेगी. नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में न केवल चालक बल्कि उनके अभिभावकों के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में 25,000 का जुर्माना लगेगा, नाबालिग का लाइसेंस 18 साल की बजाय 25 साल की उम्र में बनेगा और जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों पर लगेगा 5000 जुर्माना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अतिरिक्त, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 और बिना बीमा के 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखें, नियमों का पालन करें और अनावश्यक जुर्माने से बचें. यह अभियान आने वाले दिनों में और भी सख्त रूप ले सकता है. विभाग का स्पष्ट संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.</p>
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