पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने दिल-लुमिनाती टूर को लेकर इन दिनों चर्चा में है। वहीं, दिलजीत के 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों व दिलजीत को पटियाला पैग, 5 तारा ठेके और केस जैसे गाने को तोड़-मरोड़ कर भी न गाने की हिदायत दी है। साथ ही छोटे बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की हिदायत दी है। एसोसिएट प्रोफेसर पंडितधरेनवर द्वारा यह मामला उठाया गया था। आयोग की एडवाइजरी में मुख्य रूप से तीन प्वाइंट हैं – 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों को 140 db से अधिक ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए यह स्तर 120 db तक कम कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर न बुलाए। 2. आयोग ने उन्हें पटियाला पैग, 5 तारा, केस आदि गाने गाने तोड़ मरोड़ कर भी गाने से बचने की हिदायत दी है। क्योंकि उनमें शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं। 3. आयोजकों को साफ कहा गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जेजे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है। इससे पहले तेलगांना में भी जारी हुआ था नोटिस आपको बता दें कि, इससे पहले चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर पंडितराव ने गायक दिलजीत दोसांझ के खिलाफ तेलंगाना सरकार का शिकायत दी थी। जिस पर जिला बाल कल्याण अधिकारी, तेलंगाना ने भी मंच पर बच्चों को न बुलाने और शराब, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाने के लिए नोटिस जारी किया था। गायक दिलजीत दोसांझ ने नोटिस का पालन किया और मंच पर बच्चों को नहीं बुलाया था, हालांकि उन्होंने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पटियाला पेग, 5 तारा थीके और केस नामक गाने गाए थे। जिसके बाद इस बार तोड़ मरोड़कर भी न गाने के लिए कहा गया है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने दिल-लुमिनाती टूर को लेकर इन दिनों चर्चा में है। वहीं, दिलजीत के 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों व दिलजीत को पटियाला पैग, 5 तारा ठेके और केस जैसे गाने को तोड़-मरोड़ कर भी न गाने की हिदायत दी है। साथ ही छोटे बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की हिदायत दी है। एसोसिएट प्रोफेसर पंडितधरेनवर द्वारा यह मामला उठाया गया था। आयोग की एडवाइजरी में मुख्य रूप से तीन प्वाइंट हैं – 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों को 140 db से अधिक ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए यह स्तर 120 db तक कम कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर न बुलाए। 2. आयोग ने उन्हें पटियाला पैग, 5 तारा, केस आदि गाने गाने तोड़ मरोड़ कर भी गाने से बचने की हिदायत दी है। क्योंकि उनमें शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं। 3. आयोजकों को साफ कहा गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जेजे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है। इससे पहले तेलगांना में भी जारी हुआ था नोटिस आपको बता दें कि, इससे पहले चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर पंडितराव ने गायक दिलजीत दोसांझ के खिलाफ तेलंगाना सरकार का शिकायत दी थी। जिस पर जिला बाल कल्याण अधिकारी, तेलंगाना ने भी मंच पर बच्चों को न बुलाने और शराब, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाने के लिए नोटिस जारी किया था। गायक दिलजीत दोसांझ ने नोटिस का पालन किया और मंच पर बच्चों को नहीं बुलाया था, हालांकि उन्होंने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पटियाला पेग, 5 तारा थीके और केस नामक गाने गाए थे। जिसके बाद इस बार तोड़ मरोड़कर भी न गाने के लिए कहा गया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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