पंजाब कांग्रेस MLA सुखपाल खैहरा पर ईडी का एक्शन:चंडीगढ़ के सेक्टर-पांच स्थित कोठी अटैच, 3.82 करोड़ रुपए है कीमत

पंजाब कांग्रेस MLA सुखपाल खैहरा पर ईडी का एक्शन:चंडीगढ़ के सेक्टर-पांच स्थित कोठी अटैच, 3.82 करोड़ रुपए है कीमत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने खैहरा की अचल संपत्ति यानी उनका चंडीगढ़ स्थित घर अटैच किया है। उनका घर चंडीगढ़ के सेक्टर-पांच में स्थित है। जिसकी कीमत 3.82 करोड़ रुपए है। ईडी तरफ से यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर दी है। विधायक पर 08.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे शुरू हुई थी मामले की जांच ईडी के मुताबिक पंजाब पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जांच के दौरान सामूहिक रूप से कुल 1800 ग्राम हेरोइन, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, 2 पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर की रिवॉल्वर और 24 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस, 24 सोने के बिस्कुट और मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसमें से 350 ग्राम हेरोइन, एक पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर की इंग्लैंड में बनी वेब्ले स्कॉट रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और 24 सोने के बिस्कुट कुल वजन 333 ग्राम गुरदेव सिंह (आरोपी) से बरामद किए गए। फाजिल्का की एलडी स्पेशल कोर्ट ने 31.10.2017 को अपने आदेश में गुरदेव सिंह और आठ अन्य को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। यह भूमिका सुखपाल खैहरा की ईडी ने बताई ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सुखपाल सिंह खैरा ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा गुरदेव सिंह और उसके विदेशी सहयोगियों से प्राप्त 3.82 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग किया। सुखपाल सिंह खैहरा ने इन पैसों के बदले नशीली दवाओं की तस्करी में संरक्षण/पासपोर्ट सेवा प्रदान की थी। इसके बदले में गुरदेव सिंह ने 3.82 करोड़ की रकम सुखपाल सिंह खैरा को दी और उनके चुनाव प्रचार में इस अवैध धन का उपयोग किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने खैहरा की अचल संपत्ति यानी उनका चंडीगढ़ स्थित घर अटैच किया है। उनका घर चंडीगढ़ के सेक्टर-पांच में स्थित है। जिसकी कीमत 3.82 करोड़ रुपए है। ईडी तरफ से यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर दी है। विधायक पर 08.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे शुरू हुई थी मामले की जांच ईडी के मुताबिक पंजाब पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जांच के दौरान सामूहिक रूप से कुल 1800 ग्राम हेरोइन, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, 2 पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर की रिवॉल्वर और 24 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस, 24 सोने के बिस्कुट और मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसमें से 350 ग्राम हेरोइन, एक पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर की इंग्लैंड में बनी वेब्ले स्कॉट रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और 24 सोने के बिस्कुट कुल वजन 333 ग्राम गुरदेव सिंह (आरोपी) से बरामद किए गए। फाजिल्का की एलडी स्पेशल कोर्ट ने 31.10.2017 को अपने आदेश में गुरदेव सिंह और आठ अन्य को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। यह भूमिका सुखपाल खैहरा की ईडी ने बताई ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सुखपाल सिंह खैरा ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा गुरदेव सिंह और उसके विदेशी सहयोगियों से प्राप्त 3.82 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग किया। सुखपाल सिंह खैहरा ने इन पैसों के बदले नशीली दवाओं की तस्करी में संरक्षण/पासपोर्ट सेवा प्रदान की थी। इसके बदले में गुरदेव सिंह ने 3.82 करोड़ की रकम सुखपाल सिंह खैरा को दी और उनके चुनाव प्रचार में इस अवैध धन का उपयोग किया गया।   पंजाब | दैनिक भास्कर