करोड़ों रुपए की नशा तस्करी से जुड़े मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन टीम (SIT) ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दोबारा समन जारी किए है। उनसे 18 जुलाई को सुबह 10 बजे पटियाला में पूछताछ होगी। वहीं, अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि राजनीति से प्रेरित केस में सरकार क्या साबित करना चाहती है। अदालत में सरकार सबूत नहीं दे पा रही है। उन्होंने सीएम से सवाल किया है कि ऐसे में अफसरशाही का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम एसआईटी के प्रमुख बनकर खुद ही पूछताछ कर ले। आमने सामने बैठकर मामला निपटा दे, क्यों सरकार का पैसा और समय बर्बाद किया जा रहा है। हाईकोर्ट में बताया था समन वापस लिए इससे पहले जब पिछले महीने SIT ने उन्हें नोटिस भेजा था, तब मजीठिया ने इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई तक एसआईटी के समक्ष पेश होने की राहत दी थी। वहीं, गत सुनवाई पर एसआईटी ने समन को वापस ले लिया था। साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में रहे हैं, उसमें अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की नशा तस्करी से जुड़े मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन टीम (SIT) ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दोबारा समन जारी किए है। उनसे 18 जुलाई को सुबह 10 बजे पटियाला में पूछताछ होगी। वहीं, अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि राजनीति से प्रेरित केस में सरकार क्या साबित करना चाहती है। अदालत में सरकार सबूत नहीं दे पा रही है। उन्होंने सीएम से सवाल किया है कि ऐसे में अफसरशाही का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम एसआईटी के प्रमुख बनकर खुद ही पूछताछ कर ले। आमने सामने बैठकर मामला निपटा दे, क्यों सरकार का पैसा और समय बर्बाद किया जा रहा है। हाईकोर्ट में बताया था समन वापस लिए इससे पहले जब पिछले महीने SIT ने उन्हें नोटिस भेजा था, तब मजीठिया ने इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई तक एसआईटी के समक्ष पेश होने की राहत दी थी। वहीं, गत सुनवाई पर एसआईटी ने समन को वापस ले लिया था। साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में रहे हैं, उसमें अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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