पंजाब में चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री और मांझे से बनी डोर पर राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सजा का भी प्रावधान है। बताया गया है कि 05 जनवरी यानि आज से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 10 हजार से 15 लाख तक का जुर्माना लगेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है। विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके सरकार के इस नेक काम में सहयोग करें। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी पंजाब में चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री और मांझे से बनी डोर पर राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सजा का भी प्रावधान है। बताया गया है कि 05 जनवरी यानि आज से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 10 हजार से 15 लाख तक का जुर्माना लगेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है। विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके सरकार के इस नेक काम में सहयोग करें। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
अमृतसर में पुरानी रंजिश के लेकर चली गोलियां:घर के बाहर खड़े होकर किया फायर; 2 भाइयों को जान से मारने की धमकी
अमृतसर में पुरानी रंजिश के लेकर चली गोलियां:घर के बाहर खड़े होकर किया फायर; 2 भाइयों को जान से मारने की धमकी पंजाब के अमृतसर में बीती रात कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते रेजिडेंस एरिया में आकर फायरिंग की। लेकिन उनकी ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने रात ही कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान न्यू जवाहर नगर निवासी मनदीप सिंह और उसके भाई कन्ना के तौर पर हुई है। रजविंदर सिंह निवासी जवाहर नगर ने पुलिस को बताया कि वे बीती शाम बेटे अर्श, विशाल और भतीजे रवि सिंह के साथ मेहता रोड पर अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान उक्त आरोपियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने विशाल व अर्श को मारने की धमकियां भी दी। जिसके बाद आरोपी घर के बाहर फायरिंग करने के लिए भी पहुंच गए। एक फायर किया, दूसरा हुआ मिस राजविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी रात के समय हथियार लेकर उनके घर के बाहर पहुंच गए। आरोपी मनदीप ने देसी कट्टा निकाला और उनके घर की तरफ फायर कर दिया। वे एक और फायर करना चाहता था, लेकिन वे मिस हो गया। जिसके बाद आरोपी मौके से बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 125,351,190,191 और 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
सऊदी अरब में फंसा गुरदासपुर का युवक:चोरी के झूठे मामले में फंसाया, 5 साल की सजा काटने के बाद भी नहीं मिली रिहाई
सऊदी अरब में फंसा गुरदासपुर का युवक:चोरी के झूठे मामले में फंसाया, 5 साल की सजा काटने के बाद भी नहीं मिली रिहाई गुरदासपुर के किला नत्थू सिंह गांव का युवक प्रेम पाल 2013 में रोजी-रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गया था और वहां एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। एक दिन पंजाब के कुछ लड़कों ने उसके ट्रक से सामान चुरा लिया लेकिन कंपनी ने उसे चोरी के मामले में जेल भेज दिया। अब 5 साल की सजा काटने के बाद भी उसे सऊदी अरब सरकार रिहा नहीं कर रही है और युवक के परिवार से 2,30,000 रियाल (भारतीय मुद्रा में 45 लाख रुपए) मांगे जा रहे हैं। परिवार ने बताया कि प्रेम लाल को विदेश में फंसे हुए 11 साल हो गए हैं। वे कई राजनीतिक लोगों से बात कर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। परिवार ने गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा से मदद की गुहार लगाई है। ट्रक से सामान चोरी किया प्रेम लाल की पत्नी रंजीत कौर ने बताया कि उनके पति प्रेम लाल 2013 में रोजी-रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब ड्राइवर के तौर पर काम करने गए थे। 2 साल का वीजा खत्म होने के बाद उन्हें छुट्टी पर आना पड़ा, लेकिन एक दिन जब वह अपना ट्रक पार्क करके पार्क में आराम कर रहे थे, तो पंजाब के कुछ युवकों ने उनके ट्रक से सामान चोरी कर लिया। 5 साल बाद भी नहीं छोड़ा सऊदी अरब की अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन अब 5 साल की सजा काटने के बावजूद वहां की सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है और मुआवजे के तौर पर परिवार से 2 लाख 30 हजार रियाल (भारतीय मुद्रा में 45 लाख रुपये) की मांग की जा रही है। उनका परिवार बेहद गरीब है। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिनका पालन-पोषण पहले ही काफी मुश्किलों से हो रहा है। वह इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती हैं। किसी ने नहीं की मदद उन्होंने बताया कि वह अपने पति प्रेम लाल को रिहा करवाने के लिए कई राजनीतिक लोगों के दरवाजे खटखटा चुकी हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उनके पति अभी भी सऊदी अरब की स्मसी जेल की सेल नंबर एच-43 में बंद हैं। उन्होंने केंद्र व पंजाब सरकार, गुरदासपुर से नवनिर्वाचित सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा व समाजसेवियों से अपने पति को जेल से रिहा करवाने की अपील की है।
बठिंडा में दुकान में लगी आग का VIDEO:कार भी चपेट में आई, परिवार ने कूदकर बचाई जान
बठिंडा में दुकान में लगी आग का VIDEO:कार भी चपेट में आई, परिवार ने कूदकर बचाई जान बठिंडा में एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ी कार को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि सुबह पूरा परिवार दुकान के ऊपर बने आवास में सो रहा था, आग लगने से खड़ी गाड़ी भी जल रही थी। दुकान मालिक ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भयानक थी कि उनका पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया, वे लोग बड़ी मुश्किल से दुकान से बाहर निकले और शोर मचाया और लोगों की मदद से परिवार के बाकी सदस्यों को बाहर निकाला गया. प्लास्टिक का तिरपाल पकड़कर नीचे उतरे। उन्होंने तिरपाल पर कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि आग में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें 5 लाख रुपए, रिवाल्वर, सोना और स्विफ्ट कार के अलावा घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। करीब 65 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाए।