पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल का कारावास:3 साल पहले 13 साल की लड़की को भगाया; किया रेप, 50 हजार जुर्माना लगा

पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल का कारावास:3 साल पहले 13 साल की लड़की को भगाया; किया रेप, 50 हजार जुर्माना लगा

हरियाणा के पानीपत शहर में पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से 3 साल पहले 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक ​​​​​​कोर्ट ने दोषी सौरभ निवासी सहारनपुर यूपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लड़की बरामदगी के एक दिन बाद आरोपी हुआ था गिरफ्तार
20 अगस्त 2021 को पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी 13 वर्षीय बेटी है। जिसे सौरभ नाम का लड़का लेकर चला गया। सौरभ उसके मकान के सामने अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लड़का और लड़की की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने लड़की को बरामद किया। पूछताछ में लड़की ने उसके साथ रेप होने की बात बताई। लड़की का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें भी रेप की पुष्टि हुई। 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया। बहन-जीजा के कमरे में किया था रेप
पुलिस पूछताछ में सौरभ ने बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। पानीपत में वह अपनी बहन और जीजा के पास रहता है। वह यहां एक फैक्ट्री में काम करता है। जीजा के मकान के सामने एक लड़की रहती है, जिसके घर पर वह अक्सर आता जाता था। इसी दौरान उसकी लड़की से दोस्ती हो गई। जिसको 19 अगस्त को वह बहला फुसलाकर शादी की नीयत से लेकर गया था। वह उसे इधर-उधर घुमाता रहा। 20 अगस्त को उसकी बहन और जीजा किसी काम से बाहर चले गए थे। इसी दौरान वह मौके का फायदा उठाकर जीजा के कमरे में लड़की को ले गया। जहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद डर के चलते वह वहां से भाग गया। हरियाणा के पानीपत शहर में पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से 3 साल पहले 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक ​​​​​​कोर्ट ने दोषी सौरभ निवासी सहारनपुर यूपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लड़की बरामदगी के एक दिन बाद आरोपी हुआ था गिरफ्तार
20 अगस्त 2021 को पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी 13 वर्षीय बेटी है। जिसे सौरभ नाम का लड़का लेकर चला गया। सौरभ उसके मकान के सामने अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लड़का और लड़की की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने लड़की को बरामद किया। पूछताछ में लड़की ने उसके साथ रेप होने की बात बताई। लड़की का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें भी रेप की पुष्टि हुई। 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया। बहन-जीजा के कमरे में किया था रेप
पुलिस पूछताछ में सौरभ ने बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। पानीपत में वह अपनी बहन और जीजा के पास रहता है। वह यहां एक फैक्ट्री में काम करता है। जीजा के मकान के सामने एक लड़की रहती है, जिसके घर पर वह अक्सर आता जाता था। इसी दौरान उसकी लड़की से दोस्ती हो गई। जिसको 19 अगस्त को वह बहला फुसलाकर शादी की नीयत से लेकर गया था। वह उसे इधर-उधर घुमाता रहा। 20 अगस्त को उसकी बहन और जीजा किसी काम से बाहर चले गए थे। इसी दौरान वह मौके का फायदा उठाकर जीजा के कमरे में लड़की को ले गया। जहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद डर के चलते वह वहां से भाग गया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर