फ़रीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि अब 35 दिन में कौन सी फसल आ रही है, जिसका ये एमएसपी देंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव में भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर भाजपा की 10 साल की सरकार में हुए करीब 30 घोटाले की जांच कराई जाएगी। मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की कितनी बनती थी कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट, जबकि यह सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि जब लड़ाई का वक्त(लोकसभा चुनाव) आया, तो उससे एक महीने पहले सेनापति को ही क्यों बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साढ़े 9 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बदलना पड़ा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भाजपा से यह पूछा जाए कि मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की आपस में कितनी बनती थी। फ़रीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि अब 35 दिन में कौन सी फसल आ रही है, जिसका ये एमएसपी देंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव में भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर भाजपा की 10 साल की सरकार में हुए करीब 30 घोटाले की जांच कराई जाएगी। मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की कितनी बनती थी कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट, जबकि यह सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि जब लड़ाई का वक्त(लोकसभा चुनाव) आया, तो उससे एक महीने पहले सेनापति को ही क्यों बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साढ़े 9 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बदलना पड़ा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भाजपा से यह पूछा जाए कि मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की आपस में कितनी बनती थी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस:हरियाणा DGP ने भेजी चिट्ठी, नए कानून में 12 तरह के अपराध में अधिकार मिला हरियाणा में अब किसी आरोपी को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है। जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। इस बारे में DGP शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के SP को चिट्ठी जारी की है। जिसके बाद सभी SP ने फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM नायब सैनी की अगुआई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। DGP की भेजी चिट्ठी में क्या लिखा…
भारतीय नागरिक संहिता (BNS), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से हथकड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान है। इसके लिए DGP की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। किन अपराधियों को लगाई जा सकती है हथकड़ी… 1. आदतन अपराधी या हिरासत से फरार हो चुका
DGP के पत्र के मुताबिक पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते वक्त या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकता है, अगर वह कोई अपराध बार–बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हो चुका है। 2. प्रकृति–गंभीरता के हिसाब से इन 11 आरोपों में
इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 11 अपराधों के आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के विरोध यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ अपराध तक शामिल हैं। जानें, पहले हथकड़ी को लेकर क्या थे नियम
सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। 1860 में IPC की जगह BNS ने ली, तब बदला कानून
बता दें कि 1860 में बनी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों को लाने का खास मकसद अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को सजा देने के लिए बनाए पुराने कानूनों को हटा आज की जरूरत के मुताबिक कानून लागू करना रहा है। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ में काफी कुछ बदल गया है। जैसे अब देशभर में कही भी जीरो एफआएआर दर्ज होने लगी है। वहीं कुछ मामलों में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपने सीनियर से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
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चरखी दादरी में पटवारी 1200 रुपए लेते काबू:8 एकड़ जमीन का इंतकाल करने के लिए मांगी रिश्वत; ACB ने की कार्रवाई हरियाणा के चरखी दादरी में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने समसपुर के हलका पटवारी को 1200 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी के खिलाफ एसीबी हिसार के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी उससे पूछताछ कर रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत प्राप्त हुई कि समसपुर के पटवारी रोज द्वारा 8 एकड़ जमीन का इंतकाल करने के बदले में 1200 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सरकारी प्रवक्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर -1800-180-2022 तथा 1064 पर देना सुनिश्चित करें।