बड़ौली-रॉकी मित्तल कथित गैंगरेप केस की सुनवाई टली:याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, पीड़िता ने केस री-ओपन करने दे रखी एप्लिकेशन

बड़ौली-रॉकी मित्तल कथित गैंगरेप केस की सुनवाई टली:याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, पीड़िता ने केस री-ओपन करने दे रखी एप्लिकेशन

हरियाणा ‌BJP प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित गैंगरेप मामले में आज सोलन के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। मगर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। कोर्ट में अब यह मामला 17 जून को दोबारा सुना जाएगा। बता दें कि कसौली के एक होटल में गैंगरेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सेशन कोर्ट में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दे रखी है। कसौली कोर्ट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पहले ही स्वीकार कर चुका है। पीड़िता इसके खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची है। पीड़िता की याचिका पर सेशन कोर्ट पिछली सुनवाई में कसौली कोर्ट से इस केस को रद्द करने के आदेशों से संबंधित फाइल मंगवा चुका है। कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल मामले में कसौली कोर्ट ने बीते 12 मार्च को पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इससे पहले अदालत ने महिला को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कसौली कोर्ट ने दो बार पीड़िता को अलग अलग पते पर समन भेजे। मगर अदालत को बताया गया कि दोनों बार महिला उस पते पर नहीं मिली, जहां समन भेजे गए थे। दोनों बार पीड़िता के पेश नहीं होने पर कसौली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। सेशन कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती अब रेप पीड़िता ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची हैं और बड़ौली पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्लोजर रिपोर्ट देने के आरोप लगाए। वहीं कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी के बाद कसौली पुलिस थाना में बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ एफआईआर रद्द की गई। पुलिस नहीं जुटा पाई थी साक्ष्य दरअसल, कसौली पुलिस को इस केस की जांच के दौरान साक्ष्य नहीं मिले थे। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया था। इस केस में सबूत नहीं जुटा पाने की सबसे बड़ी वजह देरी से शिकायत दर्ज होना है, क्योंकि बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप की FIR दर्ज की गई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई, जबकि पीड़िता के अनुसार, उसके साथ गैंगरेप 23 जुलाई 2024 को किया गया। सहेली व बॉस के साथ कसौली घूमने गई थी: पीड़िता पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ‘वह अपनी सहेली व बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इसी दिन होटल में बड़ौली व रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। पुलिस को नहीं मिले CCTV फुटेज महिला की शिकायत पर बड़ौली व रॉकी पर कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR की गई। फिर पुलिस ने जांच शुरू की। कई महीनों की देरी से एफआईआर की वजह से पुलिस इस केस में सीसीटीवी, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे सबूत नहीं जुटा पाई। जिस होटल में महिला ने गैंग रेप के आरोप लगाए थे, वहां के कर्मचारी भी इस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। पुलिस ने इस केस की जांच की। मगर सबूत नहीं जुटा पाने की वजह से अंतत पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। महिला पर हनी ट्रैप का केस दर्ज इस मामले में बड़ौली के साथी आरोपी सिंगर रॉकी मित्तल ने 6 फरवरी को पंचकूला में हनीट्रैप की FIR दर्ज कराई। रॉकी ने कहा कि बड़ौली को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये लोग AI से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित महिला, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरियाणा ‌BJP प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित गैंगरेप मामले में आज सोलन के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। मगर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। कोर्ट में अब यह मामला 17 जून को दोबारा सुना जाएगा। बता दें कि कसौली के एक होटल में गैंगरेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सेशन कोर्ट में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दे रखी है। कसौली कोर्ट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पहले ही स्वीकार कर चुका है। पीड़िता इसके खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची है। पीड़िता की याचिका पर सेशन कोर्ट पिछली सुनवाई में कसौली कोर्ट से इस केस को रद्द करने के आदेशों से संबंधित फाइल मंगवा चुका है। कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल मामले में कसौली कोर्ट ने बीते 12 मार्च को पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इससे पहले अदालत ने महिला को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कसौली कोर्ट ने दो बार पीड़िता को अलग अलग पते पर समन भेजे। मगर अदालत को बताया गया कि दोनों बार महिला उस पते पर नहीं मिली, जहां समन भेजे गए थे। दोनों बार पीड़िता के पेश नहीं होने पर कसौली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। सेशन कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती अब रेप पीड़िता ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची हैं और बड़ौली पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्लोजर रिपोर्ट देने के आरोप लगाए। वहीं कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी के बाद कसौली पुलिस थाना में बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ एफआईआर रद्द की गई। पुलिस नहीं जुटा पाई थी साक्ष्य दरअसल, कसौली पुलिस को इस केस की जांच के दौरान साक्ष्य नहीं मिले थे। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया था। इस केस में सबूत नहीं जुटा पाने की सबसे बड़ी वजह देरी से शिकायत दर्ज होना है, क्योंकि बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप की FIR दर्ज की गई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई, जबकि पीड़िता के अनुसार, उसके साथ गैंगरेप 23 जुलाई 2024 को किया गया। सहेली व बॉस के साथ कसौली घूमने गई थी: पीड़िता पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ‘वह अपनी सहेली व बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इसी दिन होटल में बड़ौली व रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। पुलिस को नहीं मिले CCTV फुटेज महिला की शिकायत पर बड़ौली व रॉकी पर कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR की गई। फिर पुलिस ने जांच शुरू की। कई महीनों की देरी से एफआईआर की वजह से पुलिस इस केस में सीसीटीवी, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे सबूत नहीं जुटा पाई। जिस होटल में महिला ने गैंग रेप के आरोप लगाए थे, वहां के कर्मचारी भी इस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। पुलिस ने इस केस की जांच की। मगर सबूत नहीं जुटा पाने की वजह से अंतत पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। महिला पर हनी ट्रैप का केस दर्ज इस मामले में बड़ौली के साथी आरोपी सिंगर रॉकी मित्तल ने 6 फरवरी को पंचकूला में हनीट्रैप की FIR दर्ज कराई। रॉकी ने कहा कि बड़ौली को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये लोग AI से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित महिला, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर