बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक लगी रोक, अखिलेश यादव ने पूछा- क्या इसका भी नाम बदल देंगे?

बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक लगी रोक, अखिलेश यादव ने पूछा- क्या इसका भी नाम बदल देंगे?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Supreme Court Order:</strong> मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. अदालत अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है. हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि ये आदेश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए. वहीं कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने पूछा है कि क्या इसका भी नाम बदल देंगे. अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘बुलडोज़र न्याय नहीं हो सकता है, बुलडोज़र लोगों और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था.’ अखिलेश ने कहा कि, ‘बुलडोज़र गरीबों और पीड़ितों की आवाज़ को दबाने के लिए था. भाजपा और यूपी सरकार बुलडोज़र का महिमामंडन करते थे. आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका धन्यवाद करता हूँ.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोज़र को ही नहीं बल्कि बुलडोज़र का दुरुपयोग करनेवालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है.</p>
<p>- आज बुलडोज़र के पहिये खुल गये हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है।&nbsp;<br />- ⁠ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोज़र को अपना प्रतीक बना लिया था।&nbsp;<br />- ⁠अब न बुलडोज़र चल पायेगा, न उसको चलवानेवाले।&nbsp;<br />- ⁠दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है।&nbsp;<br />- आज बुलडोज़री सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है।</p>
<p>अब क्या वो बुलडोज़र का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सपा प्रवक्ता फखरूल हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रही थी. फिर उस बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन किया जाता था. जोकि गैरकानूनी था, गैर संवैधानिक था, कानूनी प्रक्रिया को माना नहीं जाता था. समाजवादी पार्टी समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है. देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फैसले पर क्या बोली बीजेपी?&nbsp;</strong><br />बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई.&nbsp; बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि, राजनीतिक दुराग्रह या पूर्वाग्रह से बुलडोजर चलाना गलत है. भाजपा सरकार में अपराधी के अपराध पर बुलडोजर नहीं चलता है बल्कि अपराधी के अवैध निर्माण के अतिक्रमण पर विधि की परिधि में बुलडोजर चला है. सपा शासन काल में विधायक रामपाल यादव या उद्धव ठाकरे शासन में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर गलत ढंग से चला था. सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा सबको है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-politics-rajya-sabha-mp-brij-lal-reacted-on-akhilesh-yadav-statement-on-stf-2785396″><strong>UP STF को अखिलेश ने बताया ‘स्पेशल ठाकुर फोर्स’, पूर्व डीजीपी ने सपा चीफ पर उठाए सवाल</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Supreme Court Order:</strong> मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. अदालत अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है. हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि ये आदेश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए. वहीं कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने पूछा है कि क्या इसका भी नाम बदल देंगे. अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘बुलडोज़र न्याय नहीं हो सकता है, बुलडोज़र लोगों और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था.’ अखिलेश ने कहा कि, ‘बुलडोज़र गरीबों और पीड़ितों की आवाज़ को दबाने के लिए था. भाजपा और यूपी सरकार बुलडोज़र का महिमामंडन करते थे. आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका धन्यवाद करता हूँ.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोज़र को ही नहीं बल्कि बुलडोज़र का दुरुपयोग करनेवालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है.</p>
<p>- आज बुलडोज़र के पहिये खुल गये हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है।&nbsp;<br />- ⁠ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोज़र को अपना प्रतीक बना लिया था।&nbsp;<br />- ⁠अब न बुलडोज़र चल पायेगा, न उसको चलवानेवाले।&nbsp;<br />- ⁠दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है।&nbsp;<br />- आज बुलडोज़री सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है।</p>
<p>अब क्या वो बुलडोज़र का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सपा प्रवक्ता फखरूल हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रही थी. फिर उस बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन किया जाता था. जोकि गैरकानूनी था, गैर संवैधानिक था, कानूनी प्रक्रिया को माना नहीं जाता था. समाजवादी पार्टी समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है. देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फैसले पर क्या बोली बीजेपी?&nbsp;</strong><br />बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई.&nbsp; बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि, राजनीतिक दुराग्रह या पूर्वाग्रह से बुलडोजर चलाना गलत है. भाजपा सरकार में अपराधी के अपराध पर बुलडोजर नहीं चलता है बल्कि अपराधी के अवैध निर्माण के अतिक्रमण पर विधि की परिधि में बुलडोजर चला है. सपा शासन काल में विधायक रामपाल यादव या उद्धव ठाकरे शासन में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर गलत ढंग से चला था. सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा सबको है.</p>
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