बौना कॉमेडियन को रेप केस में 20 साल सजा:हिसार की कोर्ट ने सुनाया फैसला; नाबालिग को एक्ट्रेस का झांसा दे लाया चंडीगढ़

बौना कॉमेडियन को रेप केस में 20 साल सजा:हिसार की कोर्ट ने सुनाया फैसला; नाबालिग को एक्ट्रेस का झांसा दे लाया चंडीगढ़

हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके लिए एक साल तक का समय दिया है।
इससे पहले 11 मार्च को एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनवाई थी। उस दौरान बौना कलाकार दर्शन को रेप मामले में दोषी करार दिया था। मामले में 13 मार्च को अगली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाना था। बाद में अगली तारीख 17 मार्च दे दी गई। इसलिए सोमवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। तब तक दोषी दर्शन पुलिस कस्टडी में रहा।
दरअसल यह मामला अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था। इससे पहले आरोपी कलाकार दर्शन जमानत पर चल रहा था। सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से बाहर आते समय दोषी मुंह छिपाते नजर आया।
इन धाराओं के तहत सुनाई इतनी सजा और जुर्माना पोक्सो एक्ट – 20 साल – एक लाख
363 – तीन साल – पांच हजार
343 – एक साल – एक हजार
506 – दो साल – एक हजार जानकारी के अनुसार सितंबर 2020 को अग्रोहा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करने की शिकायत पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कलाकार को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे ले गया चंडीगढ़
पीड़िता के वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी वीडियो बनाता था। पिछले कई दिनों से वह नाबालिग लड़की को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे रहा था। 21 सिंतबर 2020 को दर्शन ने नाबालिग को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है, जिसमें उसका भी रोल है। नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई। इसके बाद उसे वह और उसका भाई बाइक पर एक जगह ले गए। वहां वीडियो शूट करने के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ जाने के लिए बोला। इस पर लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी दी, जिससे वह डर गई। इसके बाद दर्शन अपने साथियों के साथ लड़की को चंडीगढ़ ले गया। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर ली शादी
इसके बाद दर्शन ने होटल में नाबालिग लड़की से रेप किया। इस दौरान दर्शन ने नाबालिग लड़की के कागजात में छेड़छाड़ करके उसे बालिग बना दिया और एक संस्था के सहयोग से लड़की से शादी कर ली। सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बाद में नाबालिग अपने घर आई तो आपबीती मां को बताई। इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पाए जाने पर बौना कलाकार दर्शन को गिरफ्तार किया था। पीड़िता को देनी होगी दो लाख की सहायता वकील रेखा मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपए की सहायता देनी होगी। यह दोषी दर्शन को ही देनी है। हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके लिए एक साल तक का समय दिया है।
इससे पहले 11 मार्च को एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनवाई थी। उस दौरान बौना कलाकार दर्शन को रेप मामले में दोषी करार दिया था। मामले में 13 मार्च को अगली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाना था। बाद में अगली तारीख 17 मार्च दे दी गई। इसलिए सोमवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। तब तक दोषी दर्शन पुलिस कस्टडी में रहा।
दरअसल यह मामला अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था। इससे पहले आरोपी कलाकार दर्शन जमानत पर चल रहा था। सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से बाहर आते समय दोषी मुंह छिपाते नजर आया।
इन धाराओं के तहत सुनाई इतनी सजा और जुर्माना पोक्सो एक्ट – 20 साल – एक लाख
363 – तीन साल – पांच हजार
343 – एक साल – एक हजार
506 – दो साल – एक हजार जानकारी के अनुसार सितंबर 2020 को अग्रोहा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करने की शिकायत पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कलाकार को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे ले गया चंडीगढ़
पीड़िता के वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी वीडियो बनाता था। पिछले कई दिनों से वह नाबालिग लड़की को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे रहा था। 21 सिंतबर 2020 को दर्शन ने नाबालिग को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है, जिसमें उसका भी रोल है। नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई। इसके बाद उसे वह और उसका भाई बाइक पर एक जगह ले गए। वहां वीडियो शूट करने के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ जाने के लिए बोला। इस पर लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी दी, जिससे वह डर गई। इसके बाद दर्शन अपने साथियों के साथ लड़की को चंडीगढ़ ले गया। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर ली शादी
इसके बाद दर्शन ने होटल में नाबालिग लड़की से रेप किया। इस दौरान दर्शन ने नाबालिग लड़की के कागजात में छेड़छाड़ करके उसे बालिग बना दिया और एक संस्था के सहयोग से लड़की से शादी कर ली। सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बाद में नाबालिग अपने घर आई तो आपबीती मां को बताई। इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पाए जाने पर बौना कलाकार दर्शन को गिरफ्तार किया था। पीड़िता को देनी होगी दो लाख की सहायता वकील रेखा मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपए की सहायता देनी होगी। यह दोषी दर्शन को ही देनी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर