भांखड़ा ब्यास में बीएस नारा को सदस्य का अतिरिक्त कार्यभार:केंद्र ने 6 महीने के लिए सौंपी जिम्मेदारी; पंजाब सीएम बोले- मनमर्जी मंजूर नहीं

भांखड़ा ब्यास में बीएस नारा को सदस्य का अतिरिक्त कार्यभार:केंद्र ने 6 महीने के लिए सौंपी जिम्मेदारी; पंजाब सीएम बोले- मनमर्जी मंजूर नहीं

केंद्र सरकार ने हरियाणा के वरिष्ठ इंजीनियर बीएस नारा को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में सदस्य (सिंचाई) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस संबंध में बिजली मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था। उन्हें यह जिम्मेदारी 6 महीने के लिए दी गई है। बीएस नारा हरियाणा के वरिष्ठ और अनुभवी इंजीनियर हैं। वहीं, चंडीगढ़ में जब इस बारे में पंजाब के सीएम पंजाब भगवंत मान से पूछा तो उनका कहना था कि यह मनमर्जी नहीं चलेगी। हम तो बीबीएमबी के पुनर्गठन की मांग की है।
क्योंकि पंजाब का बीबीएमबी में 60 फीसदी का हिस्सा है, जबकि जब वोटिंग बारी आती है तो हरियाणा और राजस्थान का एक -एक वोट माना जाता है। ऐसे में उनके वोट की पावर भी कम होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने 21 मई से हरियाणा को नए कोटे के तहत पानी दे दिया है। अब अगली 21 तारीख तक हमसे मांग न करे। हाईकोर्ट ने फैसला रखा हुआ है रिजर्व
भाखड़ा के पानी को लेकर पिछले महीने से पंजाब और हरियाणा में विवाद चल रहा है। यह मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर 26 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसले को रिजर्व रख लिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कई बड़ी टिप्पणियां की गई थीं। केंद्र सरकार ने हरियाणा के वरिष्ठ इंजीनियर बीएस नारा को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में सदस्य (सिंचाई) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस संबंध में बिजली मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था। उन्हें यह जिम्मेदारी 6 महीने के लिए दी गई है। बीएस नारा हरियाणा के वरिष्ठ और अनुभवी इंजीनियर हैं। वहीं, चंडीगढ़ में जब इस बारे में पंजाब के सीएम पंजाब भगवंत मान से पूछा तो उनका कहना था कि यह मनमर्जी नहीं चलेगी। हम तो बीबीएमबी के पुनर्गठन की मांग की है।
क्योंकि पंजाब का बीबीएमबी में 60 फीसदी का हिस्सा है, जबकि जब वोटिंग बारी आती है तो हरियाणा और राजस्थान का एक -एक वोट माना जाता है। ऐसे में उनके वोट की पावर भी कम होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने 21 मई से हरियाणा को नए कोटे के तहत पानी दे दिया है। अब अगली 21 तारीख तक हमसे मांग न करे। हाईकोर्ट ने फैसला रखा हुआ है रिजर्व
भाखड़ा के पानी को लेकर पिछले महीने से पंजाब और हरियाणा में विवाद चल रहा है। यह मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर 26 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसले को रिजर्व रख लिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कई बड़ी टिप्पणियां की गई थीं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर