<p style=”text-align: justify;”><strong>India Pakistan News:</strong> भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के कई जिलों में भी हाई अलर्ट है. जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर के अलावा अब हनुमानगढ़ में भी प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है. यहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. हालांकि फिलहाल कर्मचारियों को आना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, भारत-पाक के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए हनुमानगढ़ में सभी स्कूल में कल से अवकाश घोषित किया गया है. साथ ही कोचिंग और आंगनबाड़ियां भी रविवार (11 मई) से अगले आदेश तक बंद रहेंगी. जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कर्मचारियों को रहना होगा उपस्थित</strong><br />आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ियों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों पर लागू रहेगा. हालांकि कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा. जिला कलेक्टर कानाराम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 11 मई, 2025 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदेश की अवहेलना पर होगा एक्शन</strong><br />यह निर्णय स्कूली बच्चों की सुरक्षा और जिले में शांति बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है. आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>India Pakistan News:</strong> भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के कई जिलों में भी हाई अलर्ट है. जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर के अलावा अब हनुमानगढ़ में भी प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है. यहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. हालांकि फिलहाल कर्मचारियों को आना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, भारत-पाक के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए हनुमानगढ़ में सभी स्कूल में कल से अवकाश घोषित किया गया है. साथ ही कोचिंग और आंगनबाड़ियां भी रविवार (11 मई) से अगले आदेश तक बंद रहेंगी. जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये आदेश जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कर्मचारियों को रहना होगा उपस्थित</strong><br />आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ियों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों पर लागू रहेगा. हालांकि कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा. जिला कलेक्टर कानाराम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 11 मई, 2025 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदेश की अवहेलना पर होगा एक्शन</strong><br />यह निर्णय स्कूली बच्चों की सुरक्षा और जिले में शांति बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है. आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p> राजस्थान ‘मेरा सिंदूर मेरे देश के नाम’, शादी के 3 दिन बाद दुल्हन ने फौजी पति को भेजा सरहद पर, नम हुईं आंखें
भारत-पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बीच हनुमानगढ़ प्रशासन का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
