मंडी जिले की चौहारघाटी में मूसलाधार बारिश से बथेरी गांव खतरे की जद में आ गया। यहां भंडर नाला ने तबाही मचा दी है। बीते शनिवार से लगातार जारी बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ जाने से कई रिहायशी मकानों और सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है। लोग जाग कर रात गुज़रा कर रहे हैं। अभी तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी और नेता गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा है। जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों बताया कि एक दर्जन से अधिक रिहायशी मकान, मंदिर, पंचायत कार्यालय, सहकारी सभा का राशन डिपो खतरे की जद में हैं। जबकि ग्रामीणों की दस बीघा से अधिक उपजाऊ जमीन बह गई है। पंचायत कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी हीरी देवी, हिरदा राम, मान सिंह, वीरेंद्र, मोहन सिंह, महेंद्र सिंह, जगदीश, इम्तियाज, इमाम हुसैन और बशीर मोहमद के रिहायशी मकानों को यहां खतरा है। अगर मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहेगी, तो नाले का जलस्तर बढ़ने से बड़ी तबाही हो सकती है। बहरहाल लोगों ने घर छोड़ कर सुरक्षित जगह में पनाह ली है। मंडी जिले की चौहारघाटी में मूसलाधार बारिश से बथेरी गांव खतरे की जद में आ गया। यहां भंडर नाला ने तबाही मचा दी है। बीते शनिवार से लगातार जारी बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ जाने से कई रिहायशी मकानों और सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है। लोग जाग कर रात गुज़रा कर रहे हैं। अभी तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी और नेता गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा है। जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों बताया कि एक दर्जन से अधिक रिहायशी मकान, मंदिर, पंचायत कार्यालय, सहकारी सभा का राशन डिपो खतरे की जद में हैं। जबकि ग्रामीणों की दस बीघा से अधिक उपजाऊ जमीन बह गई है। पंचायत कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी हीरी देवी, हिरदा राम, मान सिंह, वीरेंद्र, मोहन सिंह, महेंद्र सिंह, जगदीश, इम्तियाज, इमाम हुसैन और बशीर मोहमद के रिहायशी मकानों को यहां खतरा है। अगर मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहेगी, तो नाले का जलस्तर बढ़ने से बड़ी तबाही हो सकती है। बहरहाल लोगों ने घर छोड़ कर सुरक्षित जगह में पनाह ली है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल HC में राज्यसभा चुनाव को चुनौती पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुका कोर्ट, सिंघवी ने पर्ची सिस्टम को दी चुनौती हिमाचल हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर आज से बहस शुरू होगी। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची सिस्टम से विजय घोषित करने के नियम को चुनौती दे रखी है। इस केस में पिछले कल ही कोर्ट ने सांसद हर्ष महाजन की उस अर्जी को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव के दृष्टिगत इस मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। हर्ष महाजन ने कोर्ट में एप्लिकेशन देकर कहा, अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे केस में असर पड़ेगा। इसलिए इस केस की सुनवाई को डैफर किया जाए। मगर कोर्ट ने महाजन की इस अर्जी को अस्वीकार करते हुए आज से बहस शुरू करने को कहा है। दरअसल, कांग्रेस हाईकमान अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव है। इसकी आड़ में हर्ष महाजन ने अदालत में अर्जी देकर केस को डैफर करने का आग्रह किया था। सिंघवी ने दायर की थी याचिका बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला बराबरी पर होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।
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