विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को तंग करता था और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था। जिससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दी थी। 13 गवाहों के बयान किए गए दर्ज जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को बल्ह रत्ती थाना में एक महिला ने शिकायत पत्र पेश किया। जिसमें बताया कि उसकी बेटी 14 साल की है और दसवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस के गांव का लड़का पिछले दो सालों से उसे स्कूल आने-जाने में तंग करता है। यही नहीं करीब एक महीने पहले उसने उसे गलत तरीके के साथ जबरन छूने की कोशिश की। इस पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। अदालत में चालान पेश किया गया जिसमें 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। एक साल कैद व 10 हजार जुर्माना अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को सही पाया और दोषी को भादंसं की धारा 354 ए व 354 डी व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के 1-1 साल की साधारण कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक-एक महीने की सजा और भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी ऐसे में उसे एक साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को तंग करता था और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था। जिससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दी थी। 13 गवाहों के बयान किए गए दर्ज जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को बल्ह रत्ती थाना में एक महिला ने शिकायत पत्र पेश किया। जिसमें बताया कि उसकी बेटी 14 साल की है और दसवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस के गांव का लड़का पिछले दो सालों से उसे स्कूल आने-जाने में तंग करता है। यही नहीं करीब एक महीने पहले उसने उसे गलत तरीके के साथ जबरन छूने की कोशिश की। इस पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। अदालत में चालान पेश किया गया जिसमें 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। एक साल कैद व 10 हजार जुर्माना अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को सही पाया और दोषी को भादंसं की धारा 354 ए व 354 डी व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के 1-1 साल की साधारण कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक-एक महीने की सजा और भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी ऐसे में उसे एक साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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