विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को तंग करता था और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था। जिससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दी थी। 13 गवाहों के बयान किए गए दर्ज जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को बल्ह रत्ती थाना में एक महिला ने शिकायत पत्र पेश किया। जिसमें बताया कि उसकी बेटी 14 साल की है और दसवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस के गांव का लड़का पिछले दो सालों से उसे स्कूल आने-जाने में तंग करता है। यही नहीं करीब एक महीने पहले उसने उसे गलत तरीके के साथ जबरन छूने की कोशिश की। इस पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। अदालत में चालान पेश किया गया जिसमें 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। एक साल कैद व 10 हजार जुर्माना अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को सही पाया और दोषी को भादंसं की धारा 354 ए व 354 डी व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के 1-1 साल की साधारण कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक-एक महीने की सजा और भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी ऐसे में उसे एक साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को तंग करता था और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था। जिससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दी थी। 13 गवाहों के बयान किए गए दर्ज जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को बल्ह रत्ती थाना में एक महिला ने शिकायत पत्र पेश किया। जिसमें बताया कि उसकी बेटी 14 साल की है और दसवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस के गांव का लड़का पिछले दो सालों से उसे स्कूल आने-जाने में तंग करता है। यही नहीं करीब एक महीने पहले उसने उसे गलत तरीके के साथ जबरन छूने की कोशिश की। इस पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। अदालत में चालान पेश किया गया जिसमें 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। एक साल कैद व 10 हजार जुर्माना अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को सही पाया और दोषी को भादंसं की धारा 354 ए व 354 डी व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के 1-1 साल की साधारण कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक-एक महीने की सजा और भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी ऐसे में उसे एक साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना होगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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कांगड़ा में SBI कैशियर 25 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर:54.64 लाख रुपए के गबन के आरोप में हुआ गिरफ्तार, ऑनलाइ सट्टेबाजी में गंवाए पैसे
कांगड़ा में SBI कैशियर 25 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर:54.64 लाख रुपए के गबन के आरोप में हुआ गिरफ्तार, ऑनलाइ सट्टेबाजी में गंवाए पैसे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया धर्मशाला ब्रांच में लाखों रुपए के गबन मामले में बैंक के कैशियर को सीजेएम धर्मशाला ने 25 नबंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर पर 54.64 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। आरोपी रजनीश कुमार को धर्मशाला पुलिस ने एक दिन का रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को धर्मशाला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने रिमांड बढ़ाने का किया आग्रह कोर्ट से पुलिस ने आरोपी का रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब-जब कैशियर रजनीश एटीएम में कैश लोड करने जाता था तो मैनुअल 10 लाख रुपए का मैसेज सेंड कर देता था, जबकि कैश 8 लाख रुपए ही लोड करता था। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट ने कहा स्टेट बैंक का एटीएम में कैश लोड करने का सिस्टम ही डिफॉल्टी है। जिसके चलते यह हेराफेरी हुई। ATM में पैसे डालते वक्त करता था हेरा-फेरी सीजेएम ने आरोपी रजनीश कुमार को 25 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी और उसके सगे-संबंधियों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंक में अक्टूबर माह में यह मामला उजागर हुआ था। आरोपी कैशियर पिछले चार-पांच साल से ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा था। ऑनलाइन बेटिंग (सट्टेबाजी) के चक्कर में बैंक कैशियर ने पहले अपना पैसा बर्बाद किया, फिर धीरे-धीरे बैंक के एटीएम में कैश डालते समय उसमें हेराफेरी कर देता था। मामले की गहनता से जांच में जुटी पुलिस बैंक कैशियर ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग ऐप 4raBet पर बैंक के रुपए को इन्वेस्ट करता रहा और गंवाता रहा। जिला कांगड़ा के धर्मशाला में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में काम करने वाले कैशियर रजनीश कुमार की करतूत का पता जब तक बैंक को लगता, तब तक 54.64 लाख रुपए का चूना लग चुका था। फिलहाल बैंक कैशियर रजनीश कुमार के खिलाफ धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गयी है।
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