<p style=”text-align: justify;”><strong>CM Devendra Fadnavis on Loudspeakers:</strong> धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर से होने वाली ध्वनि पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है. इसको लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस भी सख्ती बरत रहे हैं. सीएम फडणवीस ने कहा है, “सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार पूजा स्थलों पर हॉर्न के प्रयोग की अनुमति नियमानुसार लेनी चाहिए. इसे रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक बंद रखा जाना चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, “इन लाउडस्पीकर्स की ध्वनि दिन में 55 डेसिबल और रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक 45 डेसिबल होनी चाहिए. अगर लाउडस्पीकर की ध्वनि इस डेसिबल के अनुसार नहीं होगी, तो केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’किसी को लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं’- देवेंद्र फडणवीस</strong><br />मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पीआई के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी. फिलहाल, हम केंद्र सरकार और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नियमों का क्रियान्वयन नहीं देख रहे हैं. हमने नियम जारी किया है कि किसी को भी लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन स्थानों पर दोबारा नहीं मिलेगी अनुमति</strong><br />लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति केवल एक निश्चित अवधि के लिए दी जाएगी और उसके बाद वह अनुमति रद्द कर दी जाएगी. ऐसे स्थानों पर दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां 55 डेसिबल और 45 डेसिबल के स्तर पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाते हैं. ऐसे में लाउडस्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हर पुलिस स्टेशन पर डेसिबल मीटर</strong><br />सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान निरीक्षक की होगी. प्रत्येक पूजा स्थल का दौरा किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या ये स्पीकर डेसिबल सीमा के भीतर हैं या नहीं. हर पुलिस स्टेशन को डेसिबल मीटर उपलब्ध कराए गए हैं. अगर शोर डेसिबल मीटर के अनुसार अधिक है तो सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल को सूचित करें और आगे की कार्रवाई की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसा था, जिसपर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, “हम दावतें बंद कर देंगे, लेकिन 9 बजे के हॉर्न का क्या करें?” ‘9 बजे के हॉर्न’ से सीएम फडणवीस का इशारा संजय राउत की प्रेस कांफ्रेस की ओर था.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>CM Devendra Fadnavis on Loudspeakers:</strong> धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर से होने वाली ध्वनि पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है. इसको लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस भी सख्ती बरत रहे हैं. सीएम फडणवीस ने कहा है, “सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार पूजा स्थलों पर हॉर्न के प्रयोग की अनुमति नियमानुसार लेनी चाहिए. इसे रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक बंद रखा जाना चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, “इन लाउडस्पीकर्स की ध्वनि दिन में 55 डेसिबल और रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक 45 डेसिबल होनी चाहिए. अगर लाउडस्पीकर की ध्वनि इस डेसिबल के अनुसार नहीं होगी, तो केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’किसी को लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं’- देवेंद्र फडणवीस</strong><br />मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पीआई के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी. फिलहाल, हम केंद्र सरकार और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नियमों का क्रियान्वयन नहीं देख रहे हैं. हमने नियम जारी किया है कि किसी को भी लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन स्थानों पर दोबारा नहीं मिलेगी अनुमति</strong><br />लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति केवल एक निश्चित अवधि के लिए दी जाएगी और उसके बाद वह अनुमति रद्द कर दी जाएगी. ऐसे स्थानों पर दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां 55 डेसिबल और 45 डेसिबल के स्तर पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाते हैं. ऐसे में लाउडस्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हर पुलिस स्टेशन पर डेसिबल मीटर</strong><br />सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान निरीक्षक की होगी. प्रत्येक पूजा स्थल का दौरा किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या ये स्पीकर डेसिबल सीमा के भीतर हैं या नहीं. हर पुलिस स्टेशन को डेसिबल मीटर उपलब्ध कराए गए हैं. अगर शोर डेसिबल मीटर के अनुसार अधिक है तो सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल को सूचित करें और आगे की कार्रवाई की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसा था, जिसपर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, “हम दावतें बंद कर देंगे, लेकिन 9 बजे के हॉर्न का क्या करें?” ‘9 बजे के हॉर्न’ से सीएम फडणवीस का इशारा संजय राउत की प्रेस कांफ्रेस की ओर था.</p> महाराष्ट्र महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने किया मल्हार सर्टिफिकेशन का ऐलान, झटका मटन पर राजनीति तेज
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस सख्त, ‘अगर ज्यादा हुआ शोर तो…’
