जालंधर| भार्गव नगर जालंधर में फिटनेस प्वाइंट हेल्थ क्लब की ओर से तीज मनाई गई। क्लब की कोच सुमन भगत एवं विनोद भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महिलाओं ने लोकगीतों पर गिद्दा, भंगड़ा व अन्य फन गेम्स खेलकर पर्व को सेलिब्रेट किया। यहां रोशनी, पूनम, सपना, सीमा, शालू, सुमन, अंकिता, प्रीति, मोनिका, मनप्रीत, किरणदीप, प्रियंका व अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। जालंधर| भार्गव नगर जालंधर में फिटनेस प्वाइंट हेल्थ क्लब की ओर से तीज मनाई गई। क्लब की कोच सुमन भगत एवं विनोद भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महिलाओं ने लोकगीतों पर गिद्दा, भंगड़ा व अन्य फन गेम्स खेलकर पर्व को सेलिब्रेट किया। यहां रोशनी, पूनम, सपना, सीमा, शालू, सुमन, अंकिता, प्रीति, मोनिका, मनप्रीत, किरणदीप, प्रियंका व अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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मेरिटोरियस व SOI स्टूडेंट्स करा सकेंगे सीटें रद्द:पंजाब शिक्षा विभाग का फैसला, आज ही करना होगा आवेदन
मेरिटोरियस व SOI स्टूडेंट्स करा सकेंगे सीटें रद्द:पंजाब शिक्षा विभाग का फैसला, आज ही करना होगा आवेदन पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस (एसओई) और मेरिटोरियस स्कूलों में जो विद्यार्थी अपनी सीट रद्द करवाना चाहते हैं या अपनी सीट बदलना चाहते हैं, शिक्षा विभाग ने उन्हें ऐसा करने का मौका दिया है। लेकिन उन्हें आज ही आवेदन करना होगा। 5 जून के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीटें खाली रहने पर ही सीटें आवंटित की जाएंगी। बता दें कि प्रदेश के 10 मेरिटोरियस और 118 स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में कई विद्यार्थियों ने मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलने की मांग की। साथ ही उन्होंने विभाग के समक्ष अपने कई तर्क भी रखे। इन विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। तब यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया। इसके बाद विभाग की ओर से इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। सीट रद्द होने पर दोबारा नहीं मिलेगा मौका जिन स्टूडेंट्स को अपनी सीट रद्द करवानी होगी, उन्हें पहले अपने पेरेंट्स के साइन की हुई एप्लीकेशन संबंधित स्कूल में जमा करवानी होगी। वहीं, विभाग ने साफ किया है कि जिस स्टूडेंट की मेरिटोरियस स्कूल या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीट रद्द हो जाएगी। वह दोबारा उस स्कूल में दाखिला नहीं ले पाएगा। उसके क्लेम पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, चौथी काउंसिलिंग तय शेड्यूल पर होगी। 4600 सीटों के लिए इन स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया चल रही है।
बटाला में दो दिन पहले पंच बनी महिला की मौत:बेटी बोली- हार्ट अटैक आया, घर में कराया था श्री सुखमनी साहिब का पाठ
बटाला में दो दिन पहले पंच बनी महिला की मौत:बेटी बोली- हार्ट अटैक आया, घर में कराया था श्री सुखमनी साहिब का पाठ बटाला के कस्बा फतेहगड चुडिया के गांव समराये में दो दिन पहले ही बिना मुकाबला सरपंच बनी महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लोगो के अनुसार, महिला सुरजीत कौर ने गांव के विकास के लिए हमेशा काम किया। जानकारी के मुताबिक, फतेहगढ़ चुडिया के गांव समराये की वेद्ध महिला सुरजीत कौर दो दिन पहले ही बिना मुकाबला गांव की पंच चुनी गई थी, जिसको लेकर गांव निवासी भी बहुत खुश थे, सुरजीत कौर की बेटी ने बताया कि मां के चुनाव को लेकर वह घर आई हुई थी और उनके पंच बनने के बाद कल ही वापिस अपने ससुराल चली गई। आज सुबह ही सुचना मिली कि दिल का दौरा पड़ गया है और उन्हें फतेहगढ चुडिया के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। गांव निवासी निरंजन सिंह ने बताया कि पंच बनने के बाद महिला बहुत खुश थी और घर में श्री सुखमनी साहिब का पाठ भी करवाया, लेकिन वाहेगुरू को कुछ और ही मंजूर था, अगर सुरजीत कौर हमारे बीच होती तो निश्चित ही वो आने वाले दिनों में गांव के लिए बहुत कुछ करती।
हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी:हाईकोर्ट के ऑर्डर, पंजाब-चंडीगढ़ में भी लागू; केंद्र से छोटे बच्चों के सुरक्षा नियम बनाने को कहा
हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी:हाईकोर्ट के ऑर्डर, पंजाब-चंडीगढ़ में भी लागू; केंद्र से छोटे बच्चों के सुरक्षा नियम बनाने को कहा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बाइक पर बिठाए बच्चे पर भी लागू आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें इन बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी…