महेंद्रगढ़ की महिला को 1 साल की सजा:4 के देने होंगे 8 लाख, चेक बाउंस का मामला, भेजी गई जेल

महेंद्रगढ़ की महिला को 1 साल की सजा:4 के देने होंगे 8 लाख, चेक बाउंस का मामला, भेजी गई जेल

महेंद्रगढ़ की जिला अदालत ने आज एक महिला को पैसे के लेनदेन के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। वहीं महिला को 4 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में अब शिकायतकर्ता को 8 लाख रूपए देने होंगे। फिलहाल आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। क्या था पूरा मामला ? शिकायतकर्ता राजबीर ने साल 2019 में दी शिकायत में बताया की से 4 लाख रुपए की धन राशि हंसा देवी ने उधार ली थी। क्योंकि उसे घर की मरम्मत के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जिसको लेकर 4 लाख रुपए का चेक बतौर गारंटी दिया था। समय सीमा पूरी होने के बाद भी जब पैसा नहीं लौटाया गया तो शिकायतकर्ता की तरफ से 4 लाख का चेक बैंक में लगा दिया गया। जो चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला से कई बार भुगतान करने का अनुरोध किया और यहां तक कि चेक के बाउंस होने के बारे में भी बताया। लेकिन आरोपी ने उसे कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद, आरोपी को शिकायतकर्ता के वकील द्वारा पंजीकृत एडी के माध्यम से दिनांक 3 जनवरी 2019 को जारी कानूनी नोटिस दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भुगतान ना होने के चलते मामला कोर्ट में पहुंचा। निचली अदालत का फैसला बरकार साल 2023 में ACGM की अदालत ने हंसा देवी को 1 साल की सजा व चेक की राशि 4 लाख को डबल कर 8 लाख भुगतान करने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरोपी हंसा देवी ने ऊपरी अदालत में अपील की। जहां आज निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हंस देवी को 1 साल की सजा और आठ लाख रुपए जुर्माना सहित जेल भेज दिया है। अपील को किया खारिज, साल की सजा राजवीर के वकील सुनील सहरावत ने बताया की पैसे के लिए इस मामले में निचली अदालत पहले ही हंसा देवी को सजा सुना चुकी थी। लेकिन हंसा देवी ने ऊपर अपील की। जिसे खारिज कर दिया गया और सजा को बरकरार रखते हुए आज हंसा देवी को जेल भेज दिया गया है। वही हंसा देवी पर 4 लाख के चेक बाउंस मामले में 8 लाख देने होंगे। वही हंसा देवी को एक साल की सजा सुनाई गई है। महेंद्रगढ़ की जिला अदालत ने आज एक महिला को पैसे के लेनदेन के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। वहीं महिला को 4 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में अब शिकायतकर्ता को 8 लाख रूपए देने होंगे। फिलहाल आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। क्या था पूरा मामला ? शिकायतकर्ता राजबीर ने साल 2019 में दी शिकायत में बताया की से 4 लाख रुपए की धन राशि हंसा देवी ने उधार ली थी। क्योंकि उसे घर की मरम्मत के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जिसको लेकर 4 लाख रुपए का चेक बतौर गारंटी दिया था। समय सीमा पूरी होने के बाद भी जब पैसा नहीं लौटाया गया तो शिकायतकर्ता की तरफ से 4 लाख का चेक बैंक में लगा दिया गया। जो चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला से कई बार भुगतान करने का अनुरोध किया और यहां तक कि चेक के बाउंस होने के बारे में भी बताया। लेकिन आरोपी ने उसे कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद, आरोपी को शिकायतकर्ता के वकील द्वारा पंजीकृत एडी के माध्यम से दिनांक 3 जनवरी 2019 को जारी कानूनी नोटिस दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भुगतान ना होने के चलते मामला कोर्ट में पहुंचा। निचली अदालत का फैसला बरकार साल 2023 में ACGM की अदालत ने हंसा देवी को 1 साल की सजा व चेक की राशि 4 लाख को डबल कर 8 लाख भुगतान करने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरोपी हंसा देवी ने ऊपरी अदालत में अपील की। जहां आज निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हंस देवी को 1 साल की सजा और आठ लाख रुपए जुर्माना सहित जेल भेज दिया है। अपील को किया खारिज, साल की सजा राजवीर के वकील सुनील सहरावत ने बताया की पैसे के लिए इस मामले में निचली अदालत पहले ही हंसा देवी को सजा सुना चुकी थी। लेकिन हंसा देवी ने ऊपर अपील की। जिसे खारिज कर दिया गया और सजा को बरकरार रखते हुए आज हंसा देवी को जेल भेज दिया गया है। वही हंसा देवी पर 4 लाख के चेक बाउंस मामले में 8 लाख देने होंगे। वही हंसा देवी को एक साल की सजा सुनाई गई है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर