मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Arvind Kejriwal News:</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया. बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानि मामले को सीएम और अन्य आप नेताओं ने चुनौती दी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजीव बब्बर ने सीएम केजरीवाल, आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है बीजेपी नेता का दावा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बब्बर ने अदालत को बताया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बब्बर ने कहा कि इस बयान ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए पार्टी को दोषी ठहराकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. मार्च 2019 में एक मजिस्ट्रेट ने मामले में सीएम केजरीवाल और अन्य को समन जारी किया. आप नेताओं ने समन आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सेशन जज ने समन को बरकरार रखा. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान के परिवार से की मुलाकात, आज ही ED ने किया गिरफ्तार” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/sanjay-singh-aap-mp-meets-family-of-party-mla-amanatullah-khan-ed-action-money-laundering-case-2774647″ target=”_self”>संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान के परिवार से की मुलाकात, आज ही ED ने किया गिरफ्तार</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Arvind Kejriwal News:</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया. बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानि मामले को सीएम और अन्य आप नेताओं ने चुनौती दी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजीव बब्बर ने सीएम केजरीवाल, आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है बीजेपी नेता का दावा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बब्बर ने अदालत को बताया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बब्बर ने कहा कि इस बयान ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए पार्टी को दोषी ठहराकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. मार्च 2019 में एक मजिस्ट्रेट ने मामले में सीएम केजरीवाल और अन्य को समन जारी किया. आप नेताओं ने समन आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सेशन जज ने समन को बरकरार रखा. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान के परिवार से की मुलाकात, आज ही ED ने किया गिरफ्तार” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/sanjay-singh-aap-mp-meets-family-of-party-mla-amanatullah-khan-ed-action-money-laundering-case-2774647″ target=”_self”>संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान के परिवार से की मुलाकात, आज ही ED ने किया गिरफ्तार</a></strong></p>  दिल्ली NCR Lucknow News: मांग पूरी न होने पर CHO का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, सरकार के सामने रखीं ये प्रमुख मांगे