<p style=”text-align: justify;”><strong>Moradabad News: </strong>जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. मुरादाबाद की एडीजे 5 एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामले में मिली दो साल की सजा को लेकर आजम खान ने अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी सजा जारी रहेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके पुत्र अबदुल्ला आजम ने साल 2008 में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने के सामने जाम लगाया था. इसके बाद पुलिस ने उन मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में सुनवाई के बाद एमपी एमएल कोर्ट ने पिता पुत्र को दो साल की सजा सुनाई थी.<br /> <br /><strong>पिता-पुत्र ने की थी अपील</strong><br />इस सजा के बाद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों ने अपनी-अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी. जिस पर सुनवाई के बाद गुरुवार (16 जनवरी) को एडीजे 5 एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सत्र न्यायाधीश ने इस फैसले के साथ अपर न्यायालय के आदेश को भी सही ठहराया, जिससे आजम खान को इस मामले में किसी राहत का अवसर नहीं मिला. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है और सजा को जारी रखने का निर्णय लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आजम खान पर दर्ज हैं कई केस</strong><br />यह फैसला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए एक और झटका साबित हुआ है, जो पहले से ही कई कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं. इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में निराशा का माहौल है, जबकि उनकी सजा के बरकरार रहने से उनके खिलाफ जारी कानूनी प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं आया है.<br /> <br />मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, समाजावादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा आजम खान पर सौ से ज्यादा मामले में दर्ज हैं. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप साबित होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है. रामपुर से 10 बार विधायक रहे आजम खान को साल 2022 से अब तक कई मामलों में दोष सिद्ध हो चुका है, जिसमें उनको सजा भी हुई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘सपा अयोध्या में राम के आशीर्वाद…’, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले मंत्री राकेश सचान ने कसा तंज” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-cabinet-minister-rakesh-sachan-claim-bjp-victory-in-milkipur-by-election-2025-ann-2864408″ target=”_blank” rel=”noopener”>’सपा अयोध्या में राम के आशीर्वाद…’, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले मंत्री राकेश सचान ने कसा तंज</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Moradabad News: </strong>जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. मुरादाबाद की एडीजे 5 एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामले में मिली दो साल की सजा को लेकर आजम खान ने अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी सजा जारी रहेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके पुत्र अबदुल्ला आजम ने साल 2008 में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने के सामने जाम लगाया था. इसके बाद पुलिस ने उन मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में सुनवाई के बाद एमपी एमएल कोर्ट ने पिता पुत्र को दो साल की सजा सुनाई थी.<br /> <br /><strong>पिता-पुत्र ने की थी अपील</strong><br />इस सजा के बाद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों ने अपनी-अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी. जिस पर सुनवाई के बाद गुरुवार (16 जनवरी) को एडीजे 5 एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सत्र न्यायाधीश ने इस फैसले के साथ अपर न्यायालय के आदेश को भी सही ठहराया, जिससे आजम खान को इस मामले में किसी राहत का अवसर नहीं मिला. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है और सजा को जारी रखने का निर्णय लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आजम खान पर दर्ज हैं कई केस</strong><br />यह फैसला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए एक और झटका साबित हुआ है, जो पहले से ही कई कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं. इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में निराशा का माहौल है, जबकि उनकी सजा के बरकरार रहने से उनके खिलाफ जारी कानूनी प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं आया है.<br /> <br />मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, समाजावादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा आजम खान पर सौ से ज्यादा मामले में दर्ज हैं. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप साबित होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है. रामपुर से 10 बार विधायक रहे आजम खान को साल 2022 से अब तक कई मामलों में दोष सिद्ध हो चुका है, जिसमें उनको सजा भी हुई है.</p>
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