यूपी में कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, नहीं किया ये काम तो राशन मिलना होगा बंद?

यूपी में कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, नहीं किया ये काम तो राशन मिलना होगा बंद?

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Ration Card:</strong> उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, 31 मार्च के पहले राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. फिरोजाबाद में 5 लाख राशन कार्ड पर दर्ज 21 लाख यूनिट पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है. जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद में शासनादेश के मुताबिक ई केवाईसी की प्रक्रिया लगातार जारी है. इस प्रक्रिया के तहत अब तक जनपद भर के 70% राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी करा चुके हैं, अर्थात लगभग साढ़े तीन लाख राशन कार्ड धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, राशन कार्ड की e-KYC कराना बहुत ही आसान है, इसके लिए किसी भी प्रकार के किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. राशन कार्ड धारक को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना है. राशन डीलर के पास रखी ई पॉश मशीन पर अंगूठा लगाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी है. राशन कार्ड धारक किसी भी राशन डीलर के पास जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उनके राशन कार्ड में दर्ज राशन डीलर का होना ही आवश्यक नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>e-KYC नहीं की तो होल्ड हो जाएगा राशन</strong><br />शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक,राशन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर देनी है. अगर राशन कार्ड धारक अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके राशन कार्ड पर निरस्त होने का संकट आ सकता है. इस प्रक्रिया के पूरे ना होने पर राशन कार्ड धारक के राशन आवंटन को भी होल्ड किया जा सकता है. हालांकि अभी शासनादेश में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन ई केवाईसी ना होने की स्थिति में राशन कार्ड को स्वतः ही निरस्त भी माना जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/yogi-government-said-land-is-3-thousand-hectares-for-waqf-imran-masood-claims-government-occupied-it-2867525″><strong>योगी सरकार बोली- 14 हजार नहीं 3 हजार हेक्टेयर है वक्फ की जमीन, इमरान मसूद बोले- सरकार ने कब्जा किया</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Ration Card:</strong> उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, 31 मार्च के पहले राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. फिरोजाबाद में 5 लाख राशन कार्ड पर दर्ज 21 लाख यूनिट पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है. जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद में शासनादेश के मुताबिक ई केवाईसी की प्रक्रिया लगातार जारी है. इस प्रक्रिया के तहत अब तक जनपद भर के 70% राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी करा चुके हैं, अर्थात लगभग साढ़े तीन लाख राशन कार्ड धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, राशन कार्ड की e-KYC कराना बहुत ही आसान है, इसके लिए किसी भी प्रकार के किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. राशन कार्ड धारक को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना है. राशन डीलर के पास रखी ई पॉश मशीन पर अंगूठा लगाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी है. राशन कार्ड धारक किसी भी राशन डीलर के पास जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उनके राशन कार्ड में दर्ज राशन डीलर का होना ही आवश्यक नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>e-KYC नहीं की तो होल्ड हो जाएगा राशन</strong><br />शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक,राशन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर देनी है. अगर राशन कार्ड धारक अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके राशन कार्ड पर निरस्त होने का संकट आ सकता है. इस प्रक्रिया के पूरे ना होने पर राशन कार्ड धारक के राशन आवंटन को भी होल्ड किया जा सकता है. हालांकि अभी शासनादेश में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन ई केवाईसी ना होने की स्थिति में राशन कार्ड को स्वतः ही निरस्त भी माना जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट)</strong></p>
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