यूपी के 6 लाख प्राइमरी टीचर्स के लिए खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांसफर में पहली बार 5 साल की टाइम लिमिट की बाध्यता नहीं रखी गई है। इससे पहले एक जिले में पांच साल की सेवा की बाध्यता रखी जाती थी। अंतर-जनपदीय ट्रांसफर एनआईसी की ओर से तैयार पोर्टल से किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। अब विस्तार से पढ़िए… दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर जूनियर हो जाएंगे टीचर
एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षक को उस जिले की वरीयता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। मतलब वह जिले के टीचर्स में सबसे जूनियर होगा। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। साथ ही भविष्य में प्रमोशन के लिए वरीयता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
ट्रांसफर के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, डायट के प्रिंसिपल को सदस्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव होंगे। एक गांव से दूसरे गांव में ही होगा ट्रांसफर
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले भी जिले के अंदर दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ही होंगे। वहीं, नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला भी नगरीय क्षेत्र के स्कूल में ही होगा। अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से हटाए जाएंगे शिक्षक
यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक टीचर वाले स्कूलों और कम टीचर की संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। स्वेच्छा से तबादला या समायोजन अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूल से कम शिक्षक वाले स्कूल में ही किया जाएगा। ट्रांसफर करते समय शिक्षक छात्र अनुपात (प्राथमिक स्कूलों में 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 ) प्रभावित नहीं हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ट्रांसफर कार्यक्रम जल्द जारी होगा
शिक्षकों को तबादले के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका कार्यक्रम आगामी दिनों में जारी किया जाएगा। हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा, अंतर जनपदीय और अंत जनपदीय तबादला होने से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए शिक्षकों को पहली बार तबादला का मौका मिलेगा। समय अवधि की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय भी शिक्षक हित में है। ————————– ये भी पढ़ें… इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाले राजा कोलंदर को उम्रकैद:डबल मर्डर में लखनऊ कोर्ट का फैसला, शव का मांस भी भूनकर खा जाता था लखनऊ एडीजे कोर्ट ने सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले वक्षराज को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2000 यानी 25 साल पहले हुए डबल मर्डर में जज रोहित सिंह ने यह फैसला सुनाया है। पूरी खबर पढ़ें… यूपी के 6 लाख प्राइमरी टीचर्स के लिए खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांसफर में पहली बार 5 साल की टाइम लिमिट की बाध्यता नहीं रखी गई है। इससे पहले एक जिले में पांच साल की सेवा की बाध्यता रखी जाती थी। अंतर-जनपदीय ट्रांसफर एनआईसी की ओर से तैयार पोर्टल से किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। अब विस्तार से पढ़िए… दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर जूनियर हो जाएंगे टीचर
एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षक को उस जिले की वरीयता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। मतलब वह जिले के टीचर्स में सबसे जूनियर होगा। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। साथ ही भविष्य में प्रमोशन के लिए वरीयता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
ट्रांसफर के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, डायट के प्रिंसिपल को सदस्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव होंगे। एक गांव से दूसरे गांव में ही होगा ट्रांसफर
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले भी जिले के अंदर दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ही होंगे। वहीं, नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला भी नगरीय क्षेत्र के स्कूल में ही होगा। अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से हटाए जाएंगे शिक्षक
यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक टीचर वाले स्कूलों और कम टीचर की संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। स्वेच्छा से तबादला या समायोजन अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूल से कम शिक्षक वाले स्कूल में ही किया जाएगा। ट्रांसफर करते समय शिक्षक छात्र अनुपात (प्राथमिक स्कूलों में 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 ) प्रभावित नहीं हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ट्रांसफर कार्यक्रम जल्द जारी होगा
शिक्षकों को तबादले के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका कार्यक्रम आगामी दिनों में जारी किया जाएगा। हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा, अंतर जनपदीय और अंत जनपदीय तबादला होने से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए शिक्षकों को पहली बार तबादला का मौका मिलेगा। समय अवधि की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय भी शिक्षक हित में है। ————————– ये भी पढ़ें… इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाले राजा कोलंदर को उम्रकैद:डबल मर्डर में लखनऊ कोर्ट का फैसला, शव का मांस भी भूनकर खा जाता था लखनऊ एडीजे कोर्ट ने सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले वक्षराज को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2000 यानी 25 साल पहले हुए डबल मर्डर में जज रोहित सिंह ने यह फैसला सुनाया है। पूरी खबर पढ़ें… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
यूपी में प्राइमरी टीचरों के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव:5 साल की टाइम लिमिट हटी, ट्रांसफर डीएम की कमेटी करेगी, पढ़िए गाइडलाइन
