यूपी में लव जिहाद पर अब उम्रकैद, बिल पास:दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया, कोई भी व्यक्ति कर सकेगा शिकायत

यूपी में लव जिहाद पर अब उम्रकैद, बिल पास:दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया, कोई भी व्यक्ति कर सकेगा शिकायत

यूपी में लव जिहाद के दोषी को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। राज्य विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया। योगी सरकार ने बिल सोमवार को सदन में रखा था। इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा होगी विधेयक में क्यों करना पड़ा संशोधन?
सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया। साथ ही एससी-एसटी के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। बिल में पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास का पैसा भी कोर्ट तय कर सकेगा। अपराध का दायरा बढ़ाया
अवैध धर्म परितर्वन के लिए फंडिंग भी को भी क्राइम माना जाएगा। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से यदि धर्म परितर्वन के लिए फंडिंग हुई तो संस्था के संचालकों पर भी एक्शन होगा। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराया, संपत्ति का डर दिखाया, मारपीट की, या शादी का दबाव बनाया तो भी उम्रकैद और जुर्माना भुगतना होगा। यह बिल 2021 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उस समय इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ाया है। ये भी पढ़ें यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन, देखें 8 रोचक VIDEO:सुरेश खन्ना बोले-चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं, संग्राम ने कहा- योगी डांटते हैं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को कई नजारे देखने को मिले। हंगामा हुआ, शायरी पढ़ी गई और सवाल-जवाब भी हुए। सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा- कुछ भी पूछो तो मुख्यमंत्री योगी डांट देते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एक सवाल का जवाब देते हुए शायरी सुनाने लगे। बगल में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ खिल-खिलाकर हंस पड़े। पूरी खबर पढ़ें… यूपी में लव जिहाद के दोषी को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। राज्य विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया। योगी सरकार ने बिल सोमवार को सदन में रखा था। इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा होगी विधेयक में क्यों करना पड़ा संशोधन?
सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया। साथ ही एससी-एसटी के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। बिल में पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास का पैसा भी कोर्ट तय कर सकेगा। अपराध का दायरा बढ़ाया
अवैध धर्म परितर्वन के लिए फंडिंग भी को भी क्राइम माना जाएगा। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से यदि धर्म परितर्वन के लिए फंडिंग हुई तो संस्था के संचालकों पर भी एक्शन होगा। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराया, संपत्ति का डर दिखाया, मारपीट की, या शादी का दबाव बनाया तो भी उम्रकैद और जुर्माना भुगतना होगा। यह बिल 2021 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उस समय इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ाया है। ये भी पढ़ें यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन, देखें 8 रोचक VIDEO:सुरेश खन्ना बोले-चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं, संग्राम ने कहा- योगी डांटते हैं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को कई नजारे देखने को मिले। हंगामा हुआ, शायरी पढ़ी गई और सवाल-जवाब भी हुए। सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा- कुछ भी पूछो तो मुख्यमंत्री योगी डांट देते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एक सवाल का जवाब देते हुए शायरी सुनाने लगे। बगल में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ खिल-खिलाकर हंस पड़े। पूरी खबर पढ़ें…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर