यूपी सरकार ने विकास प्राधिकरणों को जारी किए निर्देश:बेसमेंट में चल रही अवैध गतिविधियां रोकें; सुरक्षा मानकों से न हो खिलवाड़

यूपी सरकार ने विकास प्राधिकरणों को जारी किए निर्देश:बेसमेंट में चल रही अवैध गतिविधियां रोकें; सुरक्षा मानकों से न हो खिलवाड़

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग में बेसमेंट निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण द्वारा प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को निर्देश देते हुए कहा गया की किसी भी बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोके। बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं हो चाहिए और अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ ही खुदाई कार्य हो। इस दौरान यदि कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट की जांच के लिए बनाई कमेटी
अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने संबंधित एरिया में बेसमेंट और खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों पर कंट्रोल किया जाए। मानक सुरक्षा उपाय तय हों और उनका पालन कराया जाए। इस संबंध में सघन जांच के लिए अवर अभियंता, सहायक अभियंता और जोनल अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जांच और निगरानी हो। बेसमेंट में पर विशेष ध्यान दिया जाए और सभी मानक पूरे हों। अधिकारियों को कहा गया कि प्रदेश भर में जितनी भी बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है। बिना मानचित्र पास कराए नक्शे के विपरीत बेसमेंट बनाए गए हैं, उन निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई तय की जाए। मानसून में किसी बेसमेंट की खुदाई न होने पाए। बेसमेंट की खुदाई की जाए तो मानको को ध्यान रखें
अगर निर्माणधीन बिल्डिंग में किसी कारण से खुदाई की जानी है तो सुरक्षा के सभी मानक उपाय अपनाए जाएं। जिससे वहां निवास करने वाले व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों और किसी को भी जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग में बेसमेंट निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण द्वारा प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को निर्देश देते हुए कहा गया की किसी भी बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोके। बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं हो चाहिए और अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ ही खुदाई कार्य हो। इस दौरान यदि कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट की जांच के लिए बनाई कमेटी
अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने संबंधित एरिया में बेसमेंट और खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों पर कंट्रोल किया जाए। मानक सुरक्षा उपाय तय हों और उनका पालन कराया जाए। इस संबंध में सघन जांच के लिए अवर अभियंता, सहायक अभियंता और जोनल अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जांच और निगरानी हो। बेसमेंट में पर विशेष ध्यान दिया जाए और सभी मानक पूरे हों। अधिकारियों को कहा गया कि प्रदेश भर में जितनी भी बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है। बिना मानचित्र पास कराए नक्शे के विपरीत बेसमेंट बनाए गए हैं, उन निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई तय की जाए। मानसून में किसी बेसमेंट की खुदाई न होने पाए। बेसमेंट की खुदाई की जाए तो मानको को ध्यान रखें
अगर निर्माणधीन बिल्डिंग में किसी कारण से खुदाई की जानी है तो सुरक्षा के सभी मानक उपाय अपनाए जाएं। जिससे वहां निवास करने वाले व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों और किसी को भी जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर