येशु-येशु वाले पादरी को जेल भिजवाने वाले कपल पर FIR:हिमाचल की महिला से गैंगरेप-मारपीट का आरोप; दंपती ने कहा- ये बजिंदर की साजिश

येशु-येशु वाले पादरी को जेल भिजवाने वाले कपल पर FIR:हिमाचल की महिला से गैंगरेप-मारपीट का आरोप; दंपती ने कहा- ये बजिंदर की साजिश

येशु-येशु वाले बाबा के नाम से मशहूर पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में जेल भिजवाने वाली पंजाब के खरड़ की महिला और उसके पति अब मुश्किलों में घिर गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उनके खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उधर, दंपती ने इस मामले को झूठा बताया है। कहना है कि पादरी के खिलाफ केस के चलते उन्हें पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। 24 घंटे वे नजरबंद जैसे हालात में रहते है। कही भी जाने की सूचना उन्हें पुलिस को देनी होती है। उनका आरोप है कि जेल में बंद बजिंदर यह सब करवा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बात और यह भी कि, इस मामले में उनकी जमानत याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है, जबकि उन्होंने कोई याचिका दायर ही नहीं की। उन्होंने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे। कपल की ओर से DGP को भेजे पत्र में 5 मुख्य पॉइंट.. 1. पहले एफआईआर और फिर लगाई जमानत याचिका
कपल ने पत्र में कहा है कि उन पर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी बल्ह थाने में 30 मई को 87, 70 (1) BNS की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में घटना 22-23 मई की बताई गई है। इस मामले की जांच के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं आया। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे आधार कार्ड की कॉपी लगा कर मंडी कोर्ट में हमारी बेल लगा दी गई जो कि हमें पता भी नहीं है। यह सब हमें तब पता चला जब 7 जून सुबह 9 बजे बल्ह थाने टीम हमारे घर पर पहुंची। 2. पुलिस ने कपल से पूछे कई सवाल
महिला ने आगे बताया कि पुलिस ने मुझसे और मेरे पति के गनमैन से पूछा कि 22 और 23 मई को आप कहां थे? फिर पुलिस ने हमें बताया कि मंडी जिला अदालत में 03 जून 2025 को एक जमानत याचिका डाली गई। इस पर 04 जून 2025 को सुनवाई के दौरान पुलिस को नोटिस भेजा गया। फिर 6 जून को इस मामले में अदालत में जमानत याचिका रद्द कर दी। यह बात सुनकर हम चौंक गए। 3. कोर्ट से मिली हुई है सिक्योरिटी
महिला ने बताया कि मेरे पति पंजाब में एक संगठन के प्रमुख और समाजसेवी हैं। हम दोनों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गनमैन मिले हुए हैं। हमें अगर शहर से बाहर जाना है तो पुलिस को बताना पड़ता है। हम तो 24 घंटे नजरबंद हैं। यह सब मुझे और मेरे पति को फंसाने के लिए किया गया है क्योंकि मेरे द्वारा पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ 2018 में केस दर्ज हुआ था। इस केस के बाद से ही उन्हें कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी मिली हुई है। 4. जेल में बैठा पादरी करा रहा झूठी शिकायतें
महिला ने बताया कि बजिंदर सिंह को अप्रैल महीने में सजा हुई थी, उस दिन के बाद से लगातार हमारे ऊपर वह जेल में बैठा बैठा शिकायतें करवा रहा है। उसे जेल में सारी सुविधाएं मिल रही है। अब मंडी में उनके खिलाफ मंडी में केस दर्ज हुआ है, यह पूरा झूठा है। इस केस में पीड़िता का कहना है कि वह फेज-छह मोहाली में खड़ी थी। इस दौरान मैंने (महिला) ने उसे कोक पिलाकर बेहोश किया, फिर सरबजीत सिंह व प्रितपाल सिंह को बुलाकर गाड़ी में डालकर मंडी ले गए और गलत काम करवाया। 5. पुलिस ने चार घंटे तक पूछताछ की
महिला के वकील ने बताया कि करीब चार घंटे तक पुलिस उनके यहां पर रही। इसके बाद आस पड़ोस में कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। उन्होंने पंजाब हिमाचल के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि फर्जी जमानत देने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच उच्च एजेंसी से कराई जाए, ताकि झूठे केस का पर्दाफाश हो। पादरी बजिंदर सिंह को हो चुकी है उम्रकैद की सजा… रेप के मामले में 2 माह पहले हुई थी सजा
इसी साल अप्रैल माह में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 7 साल पुराने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने 5 आरोपी बरी किए, बजिंदर दोषी करार गिरफ्तारी के बाद बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया था। 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया था। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है। इन 2 आरोपों में भी घिरा बजिंदर सिंह… 1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा ​​​​​​​था
बजिंदर के खिलाफ एक मामला महिला से मारपीट का भी है। इसका खुलासा 16 मार्च को वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इससे पहले उसने अपने चंडीगढ़ ऑफिस में बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। यह घटना 14 फरवरी की है। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी। वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली थी। 2. कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया बजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें कीं। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। 2022 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे गलत तरीके से छुआ और गले लगाया। महिला के मुताबिक, बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा- अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को IPC की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। =========================== ये खबर भी पढ़ें :- येशु येशु वीडियो वाले बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न में फंसे: जेल में जाट से ईसाई बने, कैसे विदेश समेत भारत में 32 चर्च खोले पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। मोहाली कोर्ट ने उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। पूरा मामला क्या है? बजिंदर सिंह कैसे चमत्कारी बाबा बना। VIDEO स्टोरी देखने के लिए क्लिक करें येशु-येशु वाले बाबा के नाम से मशहूर पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में जेल भिजवाने वाली पंजाब के खरड़ की महिला और उसके पति अब मुश्किलों में घिर गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उनके खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उधर, दंपती ने इस मामले को झूठा बताया है। कहना है कि पादरी के खिलाफ केस के चलते उन्हें पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। 24 घंटे वे नजरबंद जैसे हालात में रहते है। कही भी जाने की सूचना उन्हें पुलिस को देनी होती है। उनका आरोप है कि जेल में बंद बजिंदर यह सब करवा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बात और यह भी कि, इस मामले में उनकी जमानत याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है, जबकि उन्होंने कोई याचिका दायर ही नहीं की। उन्होंने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे। कपल की ओर से DGP को भेजे पत्र में 5 मुख्य पॉइंट.. 1. पहले एफआईआर और फिर लगाई जमानत याचिका
कपल ने पत्र में कहा है कि उन पर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी बल्ह थाने में 30 मई को 87, 70 (1) BNS की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में घटना 22-23 मई की बताई गई है। इस मामले की जांच के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं आया। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे आधार कार्ड की कॉपी लगा कर मंडी कोर्ट में हमारी बेल लगा दी गई जो कि हमें पता भी नहीं है। यह सब हमें तब पता चला जब 7 जून सुबह 9 बजे बल्ह थाने टीम हमारे घर पर पहुंची। 2. पुलिस ने कपल से पूछे कई सवाल
महिला ने आगे बताया कि पुलिस ने मुझसे और मेरे पति के गनमैन से पूछा कि 22 और 23 मई को आप कहां थे? फिर पुलिस ने हमें बताया कि मंडी जिला अदालत में 03 जून 2025 को एक जमानत याचिका डाली गई। इस पर 04 जून 2025 को सुनवाई के दौरान पुलिस को नोटिस भेजा गया। फिर 6 जून को इस मामले में अदालत में जमानत याचिका रद्द कर दी। यह बात सुनकर हम चौंक गए। 3. कोर्ट से मिली हुई है सिक्योरिटी
महिला ने बताया कि मेरे पति पंजाब में एक संगठन के प्रमुख और समाजसेवी हैं। हम दोनों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गनमैन मिले हुए हैं। हमें अगर शहर से बाहर जाना है तो पुलिस को बताना पड़ता है। हम तो 24 घंटे नजरबंद हैं। यह सब मुझे और मेरे पति को फंसाने के लिए किया गया है क्योंकि मेरे द्वारा पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ 2018 में केस दर्ज हुआ था। इस केस के बाद से ही उन्हें कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी मिली हुई है। 4. जेल में बैठा पादरी करा रहा झूठी शिकायतें
महिला ने बताया कि बजिंदर सिंह को अप्रैल महीने में सजा हुई थी, उस दिन के बाद से लगातार हमारे ऊपर वह जेल में बैठा बैठा शिकायतें करवा रहा है। उसे जेल में सारी सुविधाएं मिल रही है। अब मंडी में उनके खिलाफ मंडी में केस दर्ज हुआ है, यह पूरा झूठा है। इस केस में पीड़िता का कहना है कि वह फेज-छह मोहाली में खड़ी थी। इस दौरान मैंने (महिला) ने उसे कोक पिलाकर बेहोश किया, फिर सरबजीत सिंह व प्रितपाल सिंह को बुलाकर गाड़ी में डालकर मंडी ले गए और गलत काम करवाया। 5. पुलिस ने चार घंटे तक पूछताछ की
महिला के वकील ने बताया कि करीब चार घंटे तक पुलिस उनके यहां पर रही। इसके बाद आस पड़ोस में कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। उन्होंने पंजाब हिमाचल के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि फर्जी जमानत देने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच उच्च एजेंसी से कराई जाए, ताकि झूठे केस का पर्दाफाश हो। पादरी बजिंदर सिंह को हो चुकी है उम्रकैद की सजा… रेप के मामले में 2 माह पहले हुई थी सजा
इसी साल अप्रैल माह में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 7 साल पुराने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने 5 आरोपी बरी किए, बजिंदर दोषी करार गिरफ्तारी के बाद बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया था। 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया था। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है। इन 2 आरोपों में भी घिरा बजिंदर सिंह… 1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा ​​​​​​​था
बजिंदर के खिलाफ एक मामला महिला से मारपीट का भी है। इसका खुलासा 16 मार्च को वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इससे पहले उसने अपने चंडीगढ़ ऑफिस में बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। यह घटना 14 फरवरी की है। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी। वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली थी। 2. कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया बजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें कीं। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। 2022 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे गलत तरीके से छुआ और गले लगाया। महिला के मुताबिक, बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा- अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को IPC की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। =========================== ये खबर भी पढ़ें :- येशु येशु वीडियो वाले बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न में फंसे: जेल में जाट से ईसाई बने, कैसे विदेश समेत भारत में 32 चर्च खोले पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। मोहाली कोर्ट ने उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। पूरा मामला क्या है? बजिंदर सिंह कैसे चमत्कारी बाबा बना। VIDEO स्टोरी देखने के लिए क्लिक करें   पंजाब | दैनिक भास्कर