<p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan Action On illegal Mining:</strong> राजस्थान में अवैध खनन पर सरकार ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है. जिसके तहत अब कार्रवाई हो रही है. पिछले दिनों ही इसपर एक बैठक हुई थी. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिला कलेक्टर को अवैध खनन, परिवहन व अतिक्रमण को रोकने व कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ब्यावर जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत के आदेश पर रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार (5 नवंबर) को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नाप चोप किया गया. जानकारी के अनुसार कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ जिसकी पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है. इसके अनुसार खनिज विभाग द्वारा 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार की राशि का जुर्माना लगाया गया. जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गांव वालों ने की थी शिकायत</strong><br />ग्राम वासियों द्वारा अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत हो रही थी. शिकायतों की जांच व सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने व शिकायत सही होने पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. जिसमें उपखंड अधिकारी रायपुर , तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग व खनिज एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर मौके पर पहुंचे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उसके बाद जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले. उसके बाद माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया. खनिज विभाग के अनुसार खसरा नंबर 84 में ML 39/02 में क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मिली ये जानकारी</strong><br />खनिज विभाग द्वारा उक्त लीज के दो सीमा चिन्ह A व D बताए गए जो मौके पर पाए गए. शेष दो सीमा चिन्ह मौके पर न तो पाए गए नहीं खनिज विभाग द्वारा बताए गए. मौके पर राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Rajasthan Bypoll: राजस्थान उपचुनाव में BJP ने अर्जुन राम मेघवाल समेत इन नेताओं की उतारी फौज, सीट वाइज तय किए दौरे” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/rajasthan-by-election-2024-bjp-released-star-campaigner-list-including-arjun-ram-meghwal-diya-kumari-satish-poonia-ann-2817698″ target=”_self”>Rajasthan Bypoll: राजस्थान उपचुनाव में BJP ने अर्जुन राम मेघवाल समेत इन नेताओं की उतारी फौज, सीट वाइज तय किए दौरे</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan Action On illegal Mining:</strong> राजस्थान में अवैध खनन पर सरकार ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है. जिसके तहत अब कार्रवाई हो रही है. पिछले दिनों ही इसपर एक बैठक हुई थी. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिला कलेक्टर को अवैध खनन, परिवहन व अतिक्रमण को रोकने व कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ब्यावर जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत के आदेश पर रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार (5 नवंबर) को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नाप चोप किया गया. जानकारी के अनुसार कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ जिसकी पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है. इसके अनुसार खनिज विभाग द्वारा 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार की राशि का जुर्माना लगाया गया. जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गांव वालों ने की थी शिकायत</strong><br />ग्राम वासियों द्वारा अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत हो रही थी. शिकायतों की जांच व सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने व शिकायत सही होने पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. जिसमें उपखंड अधिकारी रायपुर , तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग व खनिज एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर मौके पर पहुंचे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उसके बाद जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले. उसके बाद माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया. खनिज विभाग के अनुसार खसरा नंबर 84 में ML 39/02 में क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मिली ये जानकारी</strong><br />खनिज विभाग द्वारा उक्त लीज के दो सीमा चिन्ह A व D बताए गए जो मौके पर पाए गए. शेष दो सीमा चिन्ह मौके पर न तो पाए गए नहीं खनिज विभाग द्वारा बताए गए. मौके पर राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया.</p>
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