अयोध्या में राम मंदिर के 1 Km के दायरे में अब 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनेंगे। अयोध्या प्राधिकरण ने जगह-जगह बोर्ड लगा दिए हैं। प्राधिकरण ने पूरे एरिया को दो जोन में बांटा है। पहला जोन- 7 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बन सकते हैं। दूसरा जोन – 15 मीटर से ज्यादा ऊंचा मकान नहीं बनेंगे। नए नियमों में जो मकान नहीं आ रहे हैं, उनके मालिकों को जल्द नोटिस दिए जाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2031 के तहत राम मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है, इसको जोन 1 और जोन 2 का नाम दिया गया है। रामपथ के चौड़ीकरण के बाद मंदिर के आसपास निर्माण कार्य की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। अब विभाग ने रामधाम में जगह-जगह बोर्ड लगा दिए हैं। जिसमें 2031 महायोजना का जिक्र किया गया है। इसमें अयोध्या में राममंदिर के आसपास आरटीजेड- वन और आरटीजेड-टू घोषित किया गया है। रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन-1 भवन की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग
रायगंज रोड से रानी बाजार चौराहे तक
तपस्वी छावनी चौराहे से वाल्मीकि भवन
राम की पैड़ी परिक्रमा मार्ग से दक्षिण होते हुए लक्ष्मण घाट तक
साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे से होते हुए रानोपाली रेलवे क्रासिंग रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन-2 भवन की ऊंचाई 15 मीटर होगी मंदिर के चारों तरफ जोन-1 के अलावा सभी हिस्सों को रखा गया है। इसमें 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनेंगे। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया- फेज वन का मास्टर प्लान शासन ने पास किया है। उस मास्टर प्लान में 2 जोन बनाए गए हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन वन और टू बिल्डिंग बायलाज में भवनों की ऊंचाई निर्धारित की गई है। मंदिर के पास वाले एरिया को आरटीजेड वन बनाया गया है। जिसमें साढ़े सात मीटर और अन्य क्षेत्र आरटीजेड टू में 15 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों जोन में इससे ऊंचे भवन का नक्शा पास नहीं किया जाता है। इसलिए जानकारी के लिए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। अब जांच की कार्रवाई शुरू की जाएगी। …………………. अयोध्या में राम मंदिर के 1 Km के दायरे में अब 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनेंगे। अयोध्या प्राधिकरण ने जगह-जगह बोर्ड लगा दिए हैं। प्राधिकरण ने पूरे एरिया को दो जोन में बांटा है। पहला जोन- 7 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बन सकते हैं। दूसरा जोन – 15 मीटर से ज्यादा ऊंचा मकान नहीं बनेंगे। नए नियमों में जो मकान नहीं आ रहे हैं, उनके मालिकों को जल्द नोटिस दिए जाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2031 के तहत राम मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है, इसको जोन 1 और जोन 2 का नाम दिया गया है। रामपथ के चौड़ीकरण के बाद मंदिर के आसपास निर्माण कार्य की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। अब विभाग ने रामधाम में जगह-जगह बोर्ड लगा दिए हैं। जिसमें 2031 महायोजना का जिक्र किया गया है। इसमें अयोध्या में राममंदिर के आसपास आरटीजेड- वन और आरटीजेड-टू घोषित किया गया है। रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन-1 भवन की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग
रायगंज रोड से रानी बाजार चौराहे तक
तपस्वी छावनी चौराहे से वाल्मीकि भवन
राम की पैड़ी परिक्रमा मार्ग से दक्षिण होते हुए लक्ष्मण घाट तक
साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे से होते हुए रानोपाली रेलवे क्रासिंग रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन-2 भवन की ऊंचाई 15 मीटर होगी मंदिर के चारों तरफ जोन-1 के अलावा सभी हिस्सों को रखा गया है। इसमें 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनेंगे। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया- फेज वन का मास्टर प्लान शासन ने पास किया है। उस मास्टर प्लान में 2 जोन बनाए गए हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन वन और टू बिल्डिंग बायलाज में भवनों की ऊंचाई निर्धारित की गई है। मंदिर के पास वाले एरिया को आरटीजेड वन बनाया गया है। जिसमें साढ़े सात मीटर और अन्य क्षेत्र आरटीजेड टू में 15 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों जोन में इससे ऊंचे भवन का नक्शा पास नहीं किया जाता है। इसलिए जानकारी के लिए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। अब जांच की कार्रवाई शुरू की जाएगी। …………………. उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
राममंदिर के 1Km दायरे में 15 मीटर ऊंचे मकान होंगे:ADA ने जगह-जगह बोर्ड लगाए, पूरे एरिया को 2 जोन में बांटा, ज्यादा ऊंचे मकानों को नोटिस देंगे
