रोहतक में स्कूल-कॉलेज मैदान में नहीं होगी चुनावी रैली:DC बोले- जाति-धर्म के आधार पर प्रभाव डाला तो कार्रवाई होगी; मंदिर-मस्जिद के इस्तेमाल पर भी रोक

रोहतक में स्कूल-कॉलेज मैदान में नहीं होगी चुनावी रैली:DC बोले- जाति-धर्म के आधार पर प्रभाव डाला तो कार्रवाई होगी; मंदिर-मस्जिद के इस्तेमाल पर भी रोक

रोहतक डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी रैलियों के लिए स्कूल एवं कॉलेज के खेल के मैदानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों में निहित है तथा इसका पालन किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते प्रयोग डीसी अजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ना ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी की जा रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। रोहतक डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी रैलियों के लिए स्कूल एवं कॉलेज के खेल के मैदानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों में निहित है तथा इसका पालन किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते प्रयोग डीसी अजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ना ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी की जा रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर