लुधियाना पटाखा मंडी में कालाबाजारी:ड्रा के बाद बेची जा रही दुकानें, DCP शुभम बोले- जिसकी निकली दुकान वही चलाएं

लुधियाना पटाखा मंडी में कालाबाजारी:ड्रा के बाद बेची जा रही दुकानें, DCP शुभम बोले- जिसकी निकली दुकान वही चलाएं

पंजाब के लुधियाना में आज पटाखा कारोबारी पुलिस कमिश्नर दफ्तर मिलने पहुंचे। पटाखा कारोबारियों ने खुलासा किया है कि इस बार दाना मंडी में जिन लोगों की दुकानें ड्रा के जरिए निकली है उन लोगों को पटाखे बेचने या खरीदने या सुरक्षा कैसे करनी है इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। कई लोग तो अब ड्रा द्वारा निकली दुकानों को आगे 4 से 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सरेआम दाना मंडी में पटाखों की दुकानों की ब्लेकसेलिंग हो रही है। जानकारी देते हुए पटाखा कारोबारी अशोक थापर ने कहा कि लुधियाना फायर वर्कर एसोसिएशन के द्वारा 2016 में 66 दुकानें लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पूरे पंजाब में 20 प्रतिशत दुकानें कर दिया था। 2022 में हाईकोर्ट में रिट लगाई थी जिसके बाद कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ दाना मंडी लुधियाना में डीएम को आर्डर किया था कि 50 दुकानें लग सकती है। 2016 में 100 फाइल लगाई गई थी। 2022 में 350 फाइलें लगी थी। अब 2024 में 750 फाइलों का आवेदन हुआ। 4 से 5 लाख रुपए में दुकान आगे देने की तैयारी कुल 38 से 40 लोग एसोसिएशन के हैं जो करीब 40 साल से पटाखे का कारोबार करते हैं। जिन 40 लोगों का अब ड्रा निकला है, वह ब्लेकमेलिंग करते हुए 4 से 5 लाख रुपए में दुकान आगे देने की तैयारी में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जनवरी महीने में माल खरीदा हुआ है। प्रशासन से मांग है कि जो पक्के 40 दुकानदार हैं उन्हें काम करने दिया जाए। बाकी जिनकी ड्रा से दुकानें निकली है उन्हें सख्त तौर पर हिदायत दी जानी चाहिए कि जिसकी दुकान है वही काम करें। DCP शुभम अग्रवाल बोले… उधर, DCP शुभम अग्रवाल ने कहा कि सरकार की पालिसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचने के लिए अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। जो फाइलें विभाग में जमा होती है उनकी टर्म और कंडीशन चैक होती है। पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला जाता है। जिस दुकानदार का ड्रा निकला है वहीं दुकान चलाए। यदि किसी ने आगे किसी को दुकान बेची तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। समय-समय पर चेकिंग की जाएगी। दुकानों में लाइसेंस लगाना भी जरूरी है। सुबह 7 से रात 10 बजे तक ही बेच सकेंगे पटाखे डीसीपी शुभम अग्रवाल ने ये भी बताया कि पटाखा व्यापारियों को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखा बेचने की हिदायतें दी गयी हैं। जो भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद पटाखा बेचता पाया गया तो सख्त कारवाई होगी। इसके अलावा पटाखा स्थल पर दमकल विभाग की गाडिया भी खडी रहेंगी ताकि किसी भी आगजनी जैसी घटना से तुरंत निपटा जा सके। पंजाब के लुधियाना में आज पटाखा कारोबारी पुलिस कमिश्नर दफ्तर मिलने पहुंचे। पटाखा कारोबारियों ने खुलासा किया है कि इस बार दाना मंडी में जिन लोगों की दुकानें ड्रा के जरिए निकली है उन लोगों को पटाखे बेचने या खरीदने या सुरक्षा कैसे करनी है इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। कई लोग तो अब ड्रा द्वारा निकली दुकानों को आगे 4 से 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सरेआम दाना मंडी में पटाखों की दुकानों की ब्लेकसेलिंग हो रही है। जानकारी देते हुए पटाखा कारोबारी अशोक थापर ने कहा कि लुधियाना फायर वर्कर एसोसिएशन के द्वारा 2016 में 66 दुकानें लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पूरे पंजाब में 20 प्रतिशत दुकानें कर दिया था। 2022 में हाईकोर्ट में रिट लगाई थी जिसके बाद कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ दाना मंडी लुधियाना में डीएम को आर्डर किया था कि 50 दुकानें लग सकती है। 2016 में 100 फाइल लगाई गई थी। 2022 में 350 फाइलें लगी थी। अब 2024 में 750 फाइलों का आवेदन हुआ। 4 से 5 लाख रुपए में दुकान आगे देने की तैयारी कुल 38 से 40 लोग एसोसिएशन के हैं जो करीब 40 साल से पटाखे का कारोबार करते हैं। जिन 40 लोगों का अब ड्रा निकला है, वह ब्लेकमेलिंग करते हुए 4 से 5 लाख रुपए में दुकान आगे देने की तैयारी में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जनवरी महीने में माल खरीदा हुआ है। प्रशासन से मांग है कि जो पक्के 40 दुकानदार हैं उन्हें काम करने दिया जाए। बाकी जिनकी ड्रा से दुकानें निकली है उन्हें सख्त तौर पर हिदायत दी जानी चाहिए कि जिसकी दुकान है वही काम करें। DCP शुभम अग्रवाल बोले… उधर, DCP शुभम अग्रवाल ने कहा कि सरकार की पालिसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचने के लिए अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। जो फाइलें विभाग में जमा होती है उनकी टर्म और कंडीशन चैक होती है। पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला जाता है। जिस दुकानदार का ड्रा निकला है वहीं दुकान चलाए। यदि किसी ने आगे किसी को दुकान बेची तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। समय-समय पर चेकिंग की जाएगी। दुकानों में लाइसेंस लगाना भी जरूरी है। सुबह 7 से रात 10 बजे तक ही बेच सकेंगे पटाखे डीसीपी शुभम अग्रवाल ने ये भी बताया कि पटाखा व्यापारियों को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखा बेचने की हिदायतें दी गयी हैं। जो भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद पटाखा बेचता पाया गया तो सख्त कारवाई होगी। इसके अलावा पटाखा स्थल पर दमकल विभाग की गाडिया भी खडी रहेंगी ताकि किसी भी आगजनी जैसी घटना से तुरंत निपटा जा सके।   पंजाब | दैनिक भास्कर