लुधियाना में दूल्हे ने डीजे संचालक को पीटा:बचाने आए पिता और भाई पर हमला, पालतू कुत्ते को मारकर घर के बाहर फेंका

लुधियाना में दूल्हे ने डीजे संचालक को पीटा:बचाने आए पिता और भाई पर हमला, पालतू कुत्ते को मारकर घर के बाहर फेंका

लुधियाना के कस्बा जगराओं के गांव गालिब रण सिंह में शादी से पहले आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए झगड़े में दूल्हे ने अपने मेहमानों के साथ मिलकर डीजे संचालक, उसके भाई और पिता की पिटाई कर दी। आरोपियों ने न केवल डीजे संचालक पर हमला किया, बल्कि उनके पालतू कुत्ते को मारकर शव को उसके घर के सामने फेंक दिया। गांव गालिब रण सिंह के डीजे संचालक धर्मपाल सिंह की शिकायत पर थाना सदर जगराओं पुलिस ने आरोपी, गांव गालिब रण सिंह के वरिंदर सिंह बराड़, जो दूल्हा है, उसके रिश्तेदार कमल, गांव गालिब कलां के गुरी, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अंबा, दविंदर सिंह गांव गालिब रण सिंह और पम्मी गांव तलवंडी मल्लियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि उनके चार साथियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। खुले पैसे देने से मना करने पर गाली गलौज धर्मपाल सिंह ने बताया कि वरिंदर सिंह बराड़ ने उसे अपनी शादी में डीजे चलाने के लिए बुलाया था। धर्मपाल सिंह के भाई सतपाल सिंह और पिता दर्शन सिंह भी उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने बताया कि जब मेहमान नाच रहे थे, तो आरोपियों में से कमल नाच रहा था। वह मेहमानों पर नोट फेंकने के लिए खुले पैसे मांग रहा था। जब उसने पैसे बदलने से मना किया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। स्थिति को भांपते हुए वह कार्यक्रम से चला गया, लेकिन आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर उसकी पिटाई कर दी। इस बीच दूल्हे वरिंदर सिंह बराड़ और अन्य मेहमानों ने भी कमल की पिटाई कर दी। धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि जब उसके भाई और पिता ने बीच-बचाव किया, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने कुत्ते को मारकर घर के सामने फेंका बाद में आरोपियों ने उसके पालतू कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला और शव को घर के सामने फेंक दिया। जब उसका पड़ोसी मन्ना बीच-बचाव करने आया, तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। बदमाशों के घर से जाने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी जेब से 11 हजार रुपए भी निकाल लिए। मामले की जांच कर रहे एएसआई तरसेम सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 308 (2) (जबरन वसूली), 191(3) (दंगा करना), 190 (समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध के लिए दोषी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य) और बीएनएस की धारा 325 (पशु को मारना या अपंग करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। लुधियाना के कस्बा जगराओं के गांव गालिब रण सिंह में शादी से पहले आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए झगड़े में दूल्हे ने अपने मेहमानों के साथ मिलकर डीजे संचालक, उसके भाई और पिता की पिटाई कर दी। आरोपियों ने न केवल डीजे संचालक पर हमला किया, बल्कि उनके पालतू कुत्ते को मारकर शव को उसके घर के सामने फेंक दिया। गांव गालिब रण सिंह के डीजे संचालक धर्मपाल सिंह की शिकायत पर थाना सदर जगराओं पुलिस ने आरोपी, गांव गालिब रण सिंह के वरिंदर सिंह बराड़, जो दूल्हा है, उसके रिश्तेदार कमल, गांव गालिब कलां के गुरी, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अंबा, दविंदर सिंह गांव गालिब रण सिंह और पम्मी गांव तलवंडी मल्लियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि उनके चार साथियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। खुले पैसे देने से मना करने पर गाली गलौज धर्मपाल सिंह ने बताया कि वरिंदर सिंह बराड़ ने उसे अपनी शादी में डीजे चलाने के लिए बुलाया था। धर्मपाल सिंह के भाई सतपाल सिंह और पिता दर्शन सिंह भी उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने बताया कि जब मेहमान नाच रहे थे, तो आरोपियों में से कमल नाच रहा था। वह मेहमानों पर नोट फेंकने के लिए खुले पैसे मांग रहा था। जब उसने पैसे बदलने से मना किया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। स्थिति को भांपते हुए वह कार्यक्रम से चला गया, लेकिन आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर उसकी पिटाई कर दी। इस बीच दूल्हे वरिंदर सिंह बराड़ और अन्य मेहमानों ने भी कमल की पिटाई कर दी। धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि जब उसके भाई और पिता ने बीच-बचाव किया, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने कुत्ते को मारकर घर के सामने फेंका बाद में आरोपियों ने उसके पालतू कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला और शव को घर के सामने फेंक दिया। जब उसका पड़ोसी मन्ना बीच-बचाव करने आया, तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। बदमाशों के घर से जाने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी जेब से 11 हजार रुपए भी निकाल लिए। मामले की जांच कर रहे एएसआई तरसेम सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 308 (2) (जबरन वसूली), 191(3) (दंगा करना), 190 (समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध के लिए दोषी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य) और बीएनएस की धारा 325 (पशु को मारना या अपंग करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।   पंजाब | दैनिक भास्कर