पंजाब के लुधियाना में आज पोक्सो के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक कारपेंटर को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने का दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह की अदालत ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और पोक्सो की धारा 10 के तहत 3 साल सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और सजा भी साथ-साथ चलेगी। 30 सिंतबर 2023 का है मामला
शिमलापुरी पुलिस ने 30 सितंबर 2023 को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से रेप करने के आरोप में पिता देवराज को गिरफ्तार किया था। आरोपी पिछले दो साल से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी क्लास टीचर को बताई, जिन्होंने उसे आगे की मदद के लिए बाल कल्याण समिति के पास भेजा। सूचना मिलने के बाद शिमलापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मां के बयानों के बाद पुलिस ने दर्ज की थी FIR
29 सितंबर 2023 को पीड़िता की मां के बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे आरोपी की हरकतों के बारे में पता था और उसने इसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो वह उसे और उसकी बेटी को जान से मार देगा। 16 अक्तूबर 2019 को हुई आरोपी से शादी
महिला ने कहा कि उसने 16 अक्टूबर 2019 को आरोपी से शादी की थी। अपने पहले पति से तलाक के बाद यह उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से एक बेटी है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसके पति की भी यह दूसरी शादी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले दो सालों से उसकी साढ़े 14 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और उसे गलत तरीके से छूता था। उसकी बेटी मानसिक रूप से उदास थी। उसके क्लास टीचर ने उसके डिप्रेशन को देखा और उसकी काउंसिलिंग की। लड़की ने पूरी घटना अपनी क्लास टीचर को बताई, जो उसे सिधवां नहर के पास गिल रोड पर ऑब्जर्वेशन होम के पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले गई। कल्याण समिति ने पुलिस को इसमें शामिल किया। उसका बयान दर्ज करने के बाद शिमलापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पंजाब के लुधियाना में आज पोक्सो के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक कारपेंटर को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने का दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह की अदालत ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और पोक्सो की धारा 10 के तहत 3 साल सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और सजा भी साथ-साथ चलेगी। 30 सिंतबर 2023 का है मामला
शिमलापुरी पुलिस ने 30 सितंबर 2023 को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से रेप करने के आरोप में पिता देवराज को गिरफ्तार किया था। आरोपी पिछले दो साल से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी क्लास टीचर को बताई, जिन्होंने उसे आगे की मदद के लिए बाल कल्याण समिति के पास भेजा। सूचना मिलने के बाद शिमलापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मां के बयानों के बाद पुलिस ने दर्ज की थी FIR
29 सितंबर 2023 को पीड़िता की मां के बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे आरोपी की हरकतों के बारे में पता था और उसने इसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो वह उसे और उसकी बेटी को जान से मार देगा। 16 अक्तूबर 2019 को हुई आरोपी से शादी
महिला ने कहा कि उसने 16 अक्टूबर 2019 को आरोपी से शादी की थी। अपने पहले पति से तलाक के बाद यह उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से एक बेटी है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसके पति की भी यह दूसरी शादी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले दो सालों से उसकी साढ़े 14 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और उसे गलत तरीके से छूता था। उसकी बेटी मानसिक रूप से उदास थी। उसके क्लास टीचर ने उसके डिप्रेशन को देखा और उसकी काउंसिलिंग की। लड़की ने पूरी घटना अपनी क्लास टीचर को बताई, जो उसे सिधवां नहर के पास गिल रोड पर ऑब्जर्वेशन होम के पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले गई। कल्याण समिति ने पुलिस को इसमें शामिल किया। उसका बयान दर्ज करने के बाद शिमलापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पंजाब | दैनिक भास्कर