<p style=”text-align: justify;”><strong>Varanasi Dal Mandi News:</strong> बीते महीनों से पूर्वांचल का सबसे चर्चित वाराणसी स्थित दालमंडी बाजार सुर्खियों में रहा है. दरअसल सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रोजेक्ट के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजार का चौड़ीकरण किया जाना तय किया गया था, जिसकी जद में सैकड़ों दुकानें आने की संभावना थी. अब इस मामले पर हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आया है, जो दालमंडी के स्थानीय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि, ‘हमें न्यायालय पर हमेशा से ही भरोसा रहा है और न्यायालय का एक महत्वपूर्ण आदेश दालमंडी बाजार के संबंध में आया है, जो हमारे लिए एक बड़ी राहत है. इस बाजार के चौड़ीकरण अभियान के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आधार पर ही अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा. जिसमें व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच आपसी सहमति, दुकान अथवा निर्धारित संपत्ति का उचित मुआवजा, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार ही इस मामले में आगे निर्णय लिया जा सकेगा.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दालमंडी बाजार के चौड़ीकरण अभियान पर रोक <br /></strong>उन्होंने आगे कहा कि, ‘इस पर वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा करने की बात कही गई है. यानी स्पष्ट है कि अब दालमंडी बाजार मामले में त्वरित कार्रवाई संभव नहीं है और यह हमारे लिए बड़ी राहत है. हम न्यायालय का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी आजीविका और भविष्य के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते महीने से वाराणसी में चर्चाओं का दौर तेज था कि किसी भी वक्त वाराणसी के दालमंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. सभी प्रशासनिक और शासन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, ऐसे में व्यापारी भी इस बात को लेकर जिला प्रशासन से लेकर कोर्ट तक चक्कर लगा रहे थे कि कहीं उनके दुकान और घरों पर बुलडोजर ना चल जाए. ऐसे में हाई कोर्ट का यह दिशा निर्देश इन व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/yogi-government-gift-to-ayodhya-worth-rs-900-crores-bharat-path-will-built-in-ramnagari-ann-2948311″>योगी सरकार का अयोध्या को तोहफा, रामनगरी में बनेगा 900 करोड़ का भरत पथ, 20 किलोमीटर होगी लंबाई</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Varanasi Dal Mandi News:</strong> बीते महीनों से पूर्वांचल का सबसे चर्चित वाराणसी स्थित दालमंडी बाजार सुर्खियों में रहा है. दरअसल सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रोजेक्ट के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजार का चौड़ीकरण किया जाना तय किया गया था, जिसकी जद में सैकड़ों दुकानें आने की संभावना थी. अब इस मामले पर हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आया है, जो दालमंडी के स्थानीय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि, ‘हमें न्यायालय पर हमेशा से ही भरोसा रहा है और न्यायालय का एक महत्वपूर्ण आदेश दालमंडी बाजार के संबंध में आया है, जो हमारे लिए एक बड़ी राहत है. इस बाजार के चौड़ीकरण अभियान के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आधार पर ही अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा. जिसमें व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच आपसी सहमति, दुकान अथवा निर्धारित संपत्ति का उचित मुआवजा, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार ही इस मामले में आगे निर्णय लिया जा सकेगा.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दालमंडी बाजार के चौड़ीकरण अभियान पर रोक <br /></strong>उन्होंने आगे कहा कि, ‘इस पर वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा करने की बात कही गई है. यानी स्पष्ट है कि अब दालमंडी बाजार मामले में त्वरित कार्रवाई संभव नहीं है और यह हमारे लिए बड़ी राहत है. हम न्यायालय का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी आजीविका और भविष्य के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते महीने से वाराणसी में चर्चाओं का दौर तेज था कि किसी भी वक्त वाराणसी के दालमंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. सभी प्रशासनिक और शासन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, ऐसे में व्यापारी भी इस बात को लेकर जिला प्रशासन से लेकर कोर्ट तक चक्कर लगा रहे थे कि कहीं उनके दुकान और घरों पर बुलडोजर ना चल जाए. ऐसे में हाई कोर्ट का यह दिशा निर्देश इन व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.</p>
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