शिमला में विधवा महिला से रेप:शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक सबंध; जान से मारने की धमकी, दो बच्चों की मां है पीड़िता

शिमला में विधवा महिला से रेप:शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक सबंध; जान से मारने की धमकी, दो बच्चों की मां है पीड़िता

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बेहसारा विधवा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने युवक पर आरोप है कि युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि ऊना के मुबारकपुर क्षेत्र के युवक शुभम जरयाल उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सबंध बनाए है। महिला विधवा है और दो बच्चों की मां है। शादी का झांसा देकर कई बार बनाए शारीरिक सबंध पीड़िता दोनों बच्चों के साथ शिमला में रहती है। महिला ने बताया कि वह आरोपी युवक से काफी समय संपर्क है, दोनों में बातचीत हुई। युवक ने बातचीत आगे बढ़ाई और शादी का वादा किया जिसके बाद उसने उसके शारीरिक सबंध बनाए और यह कई बार उसने पीड़िता को हवस का शिकार बनाता रहा है। जान से मारने की धमकी पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि युवक अब शादी से इनकार कर रहा है । उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय सहिंता की धारा 376 (2) ( N) 417 और 506 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बेहसारा विधवा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने युवक पर आरोप है कि युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि ऊना के मुबारकपुर क्षेत्र के युवक शुभम जरयाल उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सबंध बनाए है। महिला विधवा है और दो बच्चों की मां है। शादी का झांसा देकर कई बार बनाए शारीरिक सबंध पीड़िता दोनों बच्चों के साथ शिमला में रहती है। महिला ने बताया कि वह आरोपी युवक से काफी समय संपर्क है, दोनों में बातचीत हुई। युवक ने बातचीत आगे बढ़ाई और शादी का वादा किया जिसके बाद उसने उसके शारीरिक सबंध बनाए और यह कई बार उसने पीड़िता को हवस का शिकार बनाता रहा है। जान से मारने की धमकी पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि युवक अब शादी से इनकार कर रहा है । उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय सहिंता की धारा 376 (2) ( N) 417 और 506 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर