<p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal News:</strong> उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट में 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती</strong><br />13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी. सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-politics-samajwadi-party-chief-akhilesh-yadav-gave-advice-to-brajesh-pathak-2946678″><strong>ब्रजेश पाठक ने लिखी शायरी तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, सीएम का नाम लिए बिना कहा- उन्हें बुरा लग गया तो…</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal News:</strong> उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट में 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती</strong><br />13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी. सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.</p>
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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन
