संभल हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका, 15 की जमानत याचिकाएं खारिज

संभल हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका, 15 की जमानत याचिकाएं खारिज

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal Violence:</strong> जेल में बंद संभल हिंसा के 41 आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका पर गुरुवार को संभल की एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एडीजे कोर्ट ने 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. 26 आरोपियों ने स्थगन ले लिया जिनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सुनवाई होनी है. जिन 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है उनमें दो महिलाएं भी हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी. कोर्ट ने हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है. गुरुवार को संभल के चंदौसी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो निर्भय नारायण राय की अदालत में संभल थाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 333 में आमिर, समीर, याकूब, सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू, मुहम्मद रिहान, मुहम्मद अली, नईम, मुहम्मद गुलफाम, मुहम्मद सलीम, तहजीब, मुहम्मद फिरोज, शारिक एवं मुहम्मद शादाब के जमानती प्राथना पत्रों पर सुनवाई की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जमानत अर्जी को निरस्त किया</strong><br />अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की. दोनों ओर के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने और अब मिले साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया गया. इसके अलावा, पुलिस पर पथराव करने वाली नखासा थाना क्षेत्र की महिला रुकैया एवं फरहाना के जमानत प्रार्थना पत्रों को भी सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने बाद पहले 19 नवंबर और दोबारा 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किया गया था. इसी दौरान 24 नवम्बर को हिंसा भड़क गई थी और जमकर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग की गई थी. इसमें चार लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी. इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों समेत डेढ़ दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गोली व पत्थर लगने से घायल हो गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/prayagraj-maha-kumbh-inspector-threw-ashes-in-bhandara-food-preparing-for-devotees-2874124″>महाकुंभ: श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भंडारे में इंस्पेक्टर ने डाली राख, Video Viral</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>73 गिरफ्तार</strong><br />पुलिस की ओर से हिंसा में शामिल 37 लोगों को नामजद करते हुए 3750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस के द्वारा अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा चुका है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि गुरुवार को दो महिलाओं और संभल कोतवाली क्षेत्र के 13 आरोपियों के जमानती प्रार्थना पत्रों पर अदालत में सुनवाई की गई थी, जिसमें सभी 15 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अन्य प्रार्थना पत्रों पर 31 जनवरी से सात फरवरी तक सुनवाई की जानी है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal Violence:</strong> जेल में बंद संभल हिंसा के 41 आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका पर गुरुवार को संभल की एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एडीजे कोर्ट ने 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. 26 आरोपियों ने स्थगन ले लिया जिनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सुनवाई होनी है. जिन 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है उनमें दो महिलाएं भी हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी. कोर्ट ने हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है. गुरुवार को संभल के चंदौसी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो निर्भय नारायण राय की अदालत में संभल थाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 333 में आमिर, समीर, याकूब, सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू, मुहम्मद रिहान, मुहम्मद अली, नईम, मुहम्मद गुलफाम, मुहम्मद सलीम, तहजीब, मुहम्मद फिरोज, शारिक एवं मुहम्मद शादाब के जमानती प्राथना पत्रों पर सुनवाई की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जमानत अर्जी को निरस्त किया</strong><br />अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की. दोनों ओर के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने और अब मिले साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया गया. इसके अलावा, पुलिस पर पथराव करने वाली नखासा थाना क्षेत्र की महिला रुकैया एवं फरहाना के जमानत प्रार्थना पत्रों को भी सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने बाद पहले 19 नवंबर और दोबारा 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किया गया था. इसी दौरान 24 नवम्बर को हिंसा भड़क गई थी और जमकर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग की गई थी. इसमें चार लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी. इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों समेत डेढ़ दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गोली व पत्थर लगने से घायल हो गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/prayagraj-maha-kumbh-inspector-threw-ashes-in-bhandara-food-preparing-for-devotees-2874124″>महाकुंभ: श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भंडारे में इंस्पेक्टर ने डाली राख, Video Viral</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>73 गिरफ्तार</strong><br />पुलिस की ओर से हिंसा में शामिल 37 लोगों को नामजद करते हुए 3750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस के द्वारा अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा चुका है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि गुरुवार को दो महिलाओं और संभल कोतवाली क्षेत्र के 13 आरोपियों के जमानती प्रार्थना पत्रों पर अदालत में सुनवाई की गई थी, जिसमें सभी 15 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अन्य प्रार्थना पत्रों पर 31 जनवरी से सात फरवरी तक सुनवाई की जानी है.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड AAP के प्रचार के लिए दिल्ली आईं अखिलेश यादव की सांसद, मनीष सिसोदिया बोले- ‘मैं इकरा हसन का फैन हूं’