जालंधर | जब पशु दूध देना बंद कर देते हैं तो इनके मालिक इन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं। ये जानवर सड़कों पर हादसों की वजह बन जाते हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला जालंधर (देहाती) की सीमा में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं छोड़ेगा। आदेश 8 नवंबर तक लागू रहेगा। जिक्रयोग है कि पहले भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 143 के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब बदले कानून के अनुसार आदेश दिए गए हैं। जालंधर | जब पशु दूध देना बंद कर देते हैं तो इनके मालिक इन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं। ये जानवर सड़कों पर हादसों की वजह बन जाते हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला जालंधर (देहाती) की सीमा में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं छोड़ेगा। आदेश 8 नवंबर तक लागू रहेगा। जिक्रयोग है कि पहले भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 143 के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब बदले कानून के अनुसार आदेश दिए गए हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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