<p style=”text-align: justify;”><strong>MLA Irfan Solanki News:</strong> कानपुर के सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर साल 2022 में आगजनी के मुकदमे में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत को 7 साल की सजा और 30500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था और न्यायालय का ये फैसला 7 जून को सुनाया गया था, लेकिन न्यायालय की तरफ से दी गई सजा से कानपुर पुलिस संतुषंट नहीं है, जिसको लेकर कानपुर पुलिस हाईकोर्ट में विधायक की सजा को और बढ़ाए जाने के लिए अपील करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>2022<span class=”Apple-converted-space”> </span>में 7 नवंबर को एक महिला नजीर फातिमा ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवाना समेत तीन साथियों के खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया था. नजीर फातिमा का आरोप था कि विधायक ने अपने साथियों संग उनकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से उसकी अस्थाई झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसको लेकर विधायक पिछले 21 महीनों से महाराज गंज जेल में बंद चल रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आगजनी मामले में सपा विधायक को सजा </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा और प्रदेश सहित देश की सियासत गर्मा गई, जिसको लेकर कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को विधायक समेत उसके साथियों को अंतिम जजमेंट के दौरान 7 साल की सख्त सजा सुनाई, लेकिन इस मुकदमे में सुनाई गई सजा को लेकर<span class=”Apple-converted-space”> </span>कानपुर पुलिस अभी संतुष्ट नहीं हुई है, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने सपा विधायक को अधिक सजा कराने को लेकर अपनी अलग से तैयारी कर ली है और कोर्ट में अपील करने जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बाबत अपर पुलिस आयुक्त अपराध विपिन मिश्र आने मीडिया एक सामने अपनी बात रखी और कहा की न्यायालय ने विधायक को जो सजा सुनाई है उसको और अधिक होना अच्छी था. इस धारा में आगजनी के मुकदमे के चलते दस वर्ष के कारावास या उम्रकैद का प्रावधान भी है और इस गंभीर मामले के चलते विधायक को मिली सात साल की सजा को और अधिक कराने के लिए पुलिस अलग से अपील करेगी, जिससे विधायक की सजा अधिक हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”UP Politics: अखिलेश यादव देंगे इस्तीफा, चाचा शिवपाल को मिलेगी जिम्मेदारी” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/akhilesh-yadav-resigns-from-karhal-vidhan-sabha-seat-after-elected-from-kannuaj-2712279″ target=”_self”>UP Politics: अखिलेश यादव देंगे इस्तीफा, चाचा शिवपाल को मिलेगी जिम्मेदारी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>MLA Irfan Solanki News:</strong> कानपुर के सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर साल 2022 में आगजनी के मुकदमे में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत को 7 साल की सजा और 30500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था और न्यायालय का ये फैसला 7 जून को सुनाया गया था, लेकिन न्यायालय की तरफ से दी गई सजा से कानपुर पुलिस संतुषंट नहीं है, जिसको लेकर कानपुर पुलिस हाईकोर्ट में विधायक की सजा को और बढ़ाए जाने के लिए अपील करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>2022<span class=”Apple-converted-space”> </span>में 7 नवंबर को एक महिला नजीर फातिमा ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवाना समेत तीन साथियों के खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया था. नजीर फातिमा का आरोप था कि विधायक ने अपने साथियों संग उनकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से उसकी अस्थाई झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसको लेकर विधायक पिछले 21 महीनों से महाराज गंज जेल में बंद चल रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आगजनी मामले में सपा विधायक को सजा </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा और प्रदेश सहित देश की सियासत गर्मा गई, जिसको लेकर कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को विधायक समेत उसके साथियों को अंतिम जजमेंट के दौरान 7 साल की सख्त सजा सुनाई, लेकिन इस मुकदमे में सुनाई गई सजा को लेकर<span class=”Apple-converted-space”> </span>कानपुर पुलिस अभी संतुष्ट नहीं हुई है, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने सपा विधायक को अधिक सजा कराने को लेकर अपनी अलग से तैयारी कर ली है और कोर्ट में अपील करने जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बाबत अपर पुलिस आयुक्त अपराध विपिन मिश्र आने मीडिया एक सामने अपनी बात रखी और कहा की न्यायालय ने विधायक को जो सजा सुनाई है उसको और अधिक होना अच्छी था. इस धारा में आगजनी के मुकदमे के चलते दस वर्ष के कारावास या उम्रकैद का प्रावधान भी है और इस गंभीर मामले के चलते विधायक को मिली सात साल की सजा को और अधिक कराने के लिए पुलिस अलग से अपील करेगी, जिससे विधायक की सजा अधिक हो सके.</p>
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